दुष्कर्मी को दस साल की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को 38 तारीखों में नाबालिक पीड़िता के साथ सामुहिक दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त शैलेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने 11 मई 2023 को चार्ज फ्रेम किया और गवाही 17 मई 2023 से शुरू हुआ। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सारी कार्यवाही अभियोजन की तरफ से कुल 38 तारीखों में पूरी की गई। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।

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