चार को पांच साल की सजा

कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोड नंबर 4 संजय कुमार यादव की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व नंदगंज थाने की चिलार गांव में हुए अपराधिक मानव वध प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को बुधवार को पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 6500-6500 रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के चिलार गांव निवासी गुलाबचंद पुत्र सदानंद ने थाना नंदगंज में दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को सूचना दिया कि जमीनी रंजिश की कारण उसके दयाद धर्मेंद्र जितेंद्र दारा पुत्रगण जोधा और चिखुरी पुत्र दशरथ उसे बुरी तरह मार पीटकर घायल कर दिए और जब उनका साला वकील बचाने आया तो उसे भी मारे पीटे है उनका साला बेहोश है सूचना के आधार पर थाना नंदगंज में मुकदमा तो पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 323 और 325 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शशिकांत सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई।

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.