गाजीपुर। बीते दिनों जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दुकानों से खाद्य पदार्थो के नमूनें लेकर जॉच हेतु उत्तर प्रदेश के खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में प्रेषित किये गये थे। जिसमें जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया गया था। डॉ0 दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा विचारोपरान्त 9 लोगों पर एक लाख एक हजार रूपये के जुर्माना लगाया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर सभी से आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी। खाद विभाग द्वारा जुर्माना लगाते ही खाद्य कारोबार कर्ताओं में अफरा तफरी मच गई है।