दुष्कर्मी को न्यायालय ने सुनाई 10 साल की सजा

गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने बुधवार को नाबालिक पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त अभिषेक उर्फ बबलू नाई को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अर्थदंड की राशि से 75 प्रतिसत राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन के अनुसार थाना नोनहरा के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने इस आशय की तहरीर दिया कि उसकी नाबालिक पुत्री 9 दिसम्बर 2018 को मुहल्ले का अभिषेक उर्फ बबलू बहलाफुसला कर भगा ले गया है। वादी की सूचना पर थाना नोनहरा में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने दौरान विवेचना आरोपी और पीड़िता को बरामद किया और आरोपी को जेल भेज दिया। पीड़िता का डाक्टरी मुआयना कराकर न्यायालय में पीड़िता का बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने आप बीती घटना को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने न्यायालय में अपना अपना बयान दर्ज कराया। जिसके बाद बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।

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