भारी वाहनों की ‘नो-एंट्री’ के समय में बदलाव
अब सुबह 6 से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश वर्जित
गाजीपुर। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला लिया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार, अब शहर क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश (नो-एंट्री) के समय को बढ़ा दिया गया है। पहले भारी वाहनों के लिए नो-एंट्री का समय सुबह 08:00 बजे से रात 09:00 बजे तक था। लेकिन सुबह के समय स्कूली वाहनों की अधिक आवाजाही और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने इस समय सीमा में बदलाव किया है। अब शहर में भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। शहर में प्रवेश करने वाले छह मुख्य रास्तों पर यह नई व्यवस्था कड़ाई से लागू की जाएगी, जिनमें आलमपट्टी चौराहा, जमानिया मोड़ तिराहा, पी.जी. कॉलेज चौराहा, महाराजगंज हाईवे तिराहा, मिरनपुर शक्का तिराहा, बद्री चन्द को पोखरा चौराहा शामिल हैं। पुलिस प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, यह नया ट्रैफिक प्लान 12 मई से प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा। एसपी ने आम जनमानस से इस व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया जा सके।