राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक, अधिक से अधिक वादों के निस्तारण पर जोर
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी 12 सितंबर 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, बाह्य न्यायालय सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां सहित अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को जनपद न्यायालय गाजीपुर के दसकक्षीय सभागार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 एवं नोडल अधिकारी लोक अदालत शक्ति सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पूर्णकालिक सचिव नीरज गोंड सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में नीरज गोंड ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, छोटे एवं लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 एनआई एक्ट, स्टाम्प एवं पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम, चकबंदी, श्रम, उपभोक्ता फोरम, बाट-माप प्रचलन अधिनियम, कराधान, बिजली चोरी तथा अन्य सुलह योग्य मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि वैवाहिक विवादों को भी सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से परिपक्व कराकर लोक अदालत में निस्तारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में अधिक से अधिक मामलों का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कर आमजन को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
बैठक में जिला प्रोबेशन अधिकारी संजय कुमार सोनी, समाज कल्याण विभाग के अभय कुमार सिंह, राज्य कर विभाग के विवेकमणि तिवारी, आबकारी निरीक्षक पवन मिश्रा, जिला सेवायोजन विभाग के पवन कुमार, खाद्य एवं रसद विभाग के अनंत प्रताप सिंह, धर्मेन्द्र कुमार, संदीप यादव सहित अन्य अधिकारी एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।