डीएम अनुपम शुक्ला का आदेश,अंधऊ हवाई पट्टी के 10 किमी दायरे में उड़ान गतिविधियों पर रोक

डीएम अनुपम शुक्ला का आदेश, अंधऊ हवाई पट्टी के 10 किमी दायरे में उड़ान गतिविधियों पर रोक

गाजीपुर में 10 किमी के दायरे में नो-फ्लाइंग जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर रहेगा प्रतिबंध

गाजीपर।भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर होने वाले भव्य हवाई प्रदर्शन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। हवाई प्रदर्शन की सुरक्षा और जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बड़ा फैसला लिया है। गाजीपुर के अंधऊ हवाई पट्टी और उसके चारों ओर 10 किलोमीटर की परिधि को 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2026 तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है।

दरअसल, वाराणसी के नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को हवाई प्रदर्शन प्रस्तावित है, जिसमें करीब 100 विमानों के शामिल होने की संभावना है। इस आयोजन के लिए विभिन्न जिलों से विमान उड़ान भरेंगे। वहीं, एएफडीएडीए-2026 में भाग लेने के लिए चिनूक, अपाचे और एमआई-17 वी-5 हेलीकॉप्टरों को 15 से 27 अक्टूबर तक गाजीपुर की अंधऊ हवाई पट्टी पर तैनात किया जाना निर्धारित है।

इसी को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंधऊ हवाई पट्टी के आसपास किसी भी तरह की अनधिकृत उड़ान गतिविधियों पर रोक लगा दी है। जारी आदेश के मुताबिक, निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर ड्रोन, मानव रहित विमान यानी यूएवी, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और अन्य हल्के या मानव रहित उड़ान यंत्रों का संचालन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

हालांकि, सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अधिकृत एजेंसियों को छूट दी जा सकेगी।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रचलित कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अंधऊ हवाई पट्टी के आसपास रहने वाले लोगों और ड्रोन संचालकों को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

फिलहाल, हवाई प्रदर्शन को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने यह कदम उठाया है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके और जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।

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