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पांच गौ तस्करों को 11 गोवंश के साथ किया गिरफ्तार

गाजीपुर। जमानियाँ थाना पुलिस ने 11 गोवंश के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को उ0नि0 सुरेश कुमार मौर्य अपने पुलिस बल के साथ क्षेत्र में पशु तस्करी रोकने के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे कि उसी दौरान मुखबीर की सूचना पर दैत्राबीर बाबा मन्दिर के पास से गोवंश को मांस बिक्री हेतु वध करने के प्रयोजन से पैदल ही बिहार ले जाते समय पांच तस्करों को 11 गोवंशो के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम राम नरायन बिन्द पुत्र मुन्नी बिन्द निवासी ग्राम रामपुर उर्फ सलेमपुर थाना जमानियाँ 40 वर्ष, शेषनाथ पुत्र झेंगुरी बिन्द निवासी ग्राम रामपुर उर्फ सलेमपुर थाना जमानियाँ 45 वर्ष, प्रदीप बिन्द पुत्र पप्पू बिन्द निवासी ग्राम रामपुर उर्फ सलेमपुर थाना जमानियाँ 24 वर्ष, सुनील बिन्द पुत्र शिवराम निवासी ग्राम बड़सरा थाना करण्डा 21 वर्ष और मुन्ना बिन्द पुत्र लालता बिन्द निवासी ग्राम रामपुर उर्फ सलेमपुर थाना जमानियाँ 42 वर्ष है।

पिस्टल के साथ एक गिरफ्तार

गाजीपुर। थाना करण्डा पुलिस ने एक अभियुक्त को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार किया। शनिवार को करण्डा पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मैनपुर गांव से गोशन्देपुर वाले रास्ते पर गांव के बाहर तिराहे पर एक पिस्टल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम निखिल सिंह पुत्र इन्द्रेश सिंह निवासी ग्राम मैनपुर थाना करण्डा है। अभियुक्त के उपर करंडा थाना मे कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रभारी निरीक्षक थाना करण्डा, हेड कांस्टेबल रामप्रताप सिंह, हे.का. रामप्रताप सिंह, कांस्टेबल आजाद हिन्द, कां. विशाल और का. शिव कुमार मौर्या शामिल रहे।

पशु तस्करों को किया गिरफ्तार

गाजीपुर। सादात थाना पुलिस ने तीन पशु तस्करों को पांच गोवंश के साथ गिरफ्तार किया। इसके बाद इन सभी लोगों पर 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत सादात थाने की टीम के द्वारा शुक्रवार को सुबह बहादुरपुर चौराहे के ग्राम हुरमुजपुर से एक मैजिक वाहन में पांच गोवंश लादकर ले जा रहे तीन पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया। इन सभी के विरुद्ध थाने में धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कराकर कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त में संजय भारद्वाज निवासी भुडकुडा ,गोपाल कुमार ग्राम धनबाउर थाना दुल्लहपुर और देवेंद्र कुमार निवासी बिजौरा थाना मरदह है। तस्करों को गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में सादात थानाध्यक्ष आलोक त्रिपाठी, कांस्टेबल विपिन कुमार और का. शिवम यादव शामिल थे।

पूर्व मंत्री विजय मिश्र और दीपक वर्मा को कोर्ट ने किया दोषमुक्त

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश / MPMLA अरविंद मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की धमकी के मामले में पूर्व मंत्री विजय मिश्र व दीपक वर्मा को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार ग़ाज़ीपुर लाइव न्यूज के संपादक सुनील कुमार सिंह द्वारा 12 मार्च 2017 की घटना के बाबद तहरीर दिया कि पूर्व मंत्री विजय मिश्र पोल खोल रही खबरों से घबड़ाकर तथा अपने हार के बौख लाहट के कारण फोन से धमकी दिया उसके वावजूद वादी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर भी लगातार धमकी मिलती रही। होली के दिन विजय मिश्र के सहयोगी दीपक वर्मा ने उसी नंबर से फोन कर उसकी पिस्टल को छीन कर जान से मारने की धमकी दिया। वादी की सूचना पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण के उपरांत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों आरोपियों को 28 जुलाई 2023 को 1 साल की साधारण कारावास व 500 -500 रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने का आदेश दिया था। उक्त आदेश की विरुद्ध आरोपियों ने 14 अगस्त 2023 को जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में अपील दाखिल किया। जिसकी सुनावई हेतु पत्रवाली को MPMLA कोर्ट अरविंद मिश्र की अदालत में भेजा गया। वहाँ सुनवाई के बाद शुक्रवार को दोनो आरोपियों की अपील को स्वीकार करते हुए दोषमुक्त कर दिया।

खाद्य पदार्थों में मिली खामियां, लगा लाखों का जुर्माना

गाजीपुर। कुछ दिन पूर्व जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दुकानों से खाद्य पदार्थो के लिए गए नमूनें जॉच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे गए थे। जॉच के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अरुण कुमार सिंह न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 14 लोगों पर 490000 (चार लाख नब्बे हजार रूपये) के अर्थदण्ड लगाया। दो दोषमुक्त हुए। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी। जुर्माना विक्रेता चन्दन बरनवाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम व पोस्ट-खिदिरगंज थाना-सादात व बृजेश बरनवाल पुत्र  भगवानदास निवासी उपरोक्त के ऊपर खाद्य पदार्थ अजवाइन (शगुन ब्राण्ड) 35000, रविन्द्र यादव पुत्र केदार यादव निवासी सेमरा (शेरपुर कला) पोस्ट-शेरपुर कला थाना-मुहम्मदाबाद के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 35000, विक्रेता  मेवालाल पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल गुप्ता निवासी मुहम्मदपुर पोस्ट-कैथवलिया थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 35000, अखिलेश यादव पुत्र अच्छे लाल यादव निवासी चकशरीफ पोस्ट-महेशपुर थाना-नोनहरा के ऊपर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 20000, दिनेश यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी पहेतिया पोस्ट-पहेतिया थाना-जंगीपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ पनीर पर 35000, केशव गुप्ता पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी विशुनपुर पिपरही पोस्ट-अन्धऊ के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, अल्ताफ पुत्र मो. दमड़ी निवसी ग्राम व पोस्ट-युसुफपुर थाना-शादियाबाद खाद्य पदार्थ नूडल्स (मैगी ब्राण्ड) को मृत्यु होने के कारण दोषमुक्त किया गया। नरसिंह सिंह यादव पुत्र स्व. लौटू सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-सौरम थाना नन्दगंज के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 15000, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ मनूरा हरा मटर        (नियमों का उल्लंघन) पर 50000, विक्रेता व मालिक- ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र  कैलाश प्रसाद साहू निवासी तवक्कल उर्फ डण्डापुर पोस्ट-पृथ्वीपुर थाना-मरदह के ऊपर खाद्य पदार्थ मिठाई (खोया चीनी) पर 35000, गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र  गुरू प्रसाद अग्रवाल निवासी मॉ काली मन्दिर रोड सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, नारियल तेल (केरला ब्राण्ड) पर 35000, अजय गुप्ता पुत्र  मानिक चन्द गुप्ता निवासी दुबिहा बाजार पोस्ट-दुबिहा थाना-करीमुद्दीनपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ आयोडाडज्ड नमक (गुड वे) पर 35000, विक्रेता-गुडिया पत्नी  रशीद खान निवासी नुरूद्दीनपुर (नियर एम0एच0 इण्टर कालेज) पोस्ट-मारकीनगंज थाना-कोतवाली व मालिक-शक्ति प्रकाश सिंह पुत्र  अशोक सिंह  निवासी एस0पी0 बंगला प्रोफेसर कालोनी गोराबाजार पोस्ट-पीरनगर थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण आइसक्रीम (पाईनएप्पल फ्लेव) पर 45000, हरिशंकर मोदनवाल पुत्र स्व0 कौलेश्वर प्रसाद मोदनवाल निवासी गॉधी रोड पुराना स्टेट बैंक के सामने सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण मिल्क केक पर 40000, रौशन गुप्ता उर्फ दीपक कुमार पुत्र  रामजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0-11 सायर महाल दिलदारनगर पोस्ट व थाना-दिलदारनगर के ऊपर खाद्य पदार्थ  बर्फी पर 40000, दिनेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी ग्राम-कस्बा कोईरी शादियाबाद पोस्ट व थाना-शादियाबाद के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, छेना की मिठाई पर 35000 हजार लगाया गया है।

पांच लोगों को किया गिरफ्तार

गाजीपुर। नोनहरा थाना पुलिस ने गोवंश, पिकप और स्कार्पियो के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की शाम को नोनहरा थाना प्रभारी ने अपने पुलिस टीम के साथ 8 गोवंश बौरी पुल के पास से मुखबीर की सूचना पर बरामद किया। इस दौरान उन्होंने एक पिकप UP54AT1549 व एक स्कार्पियो नं. UP16AH1520 को मौके से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम लालू यादव उर्फ शुभम यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी रामपुर अछार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष, हाशिम नट पुत्र जुम्मन नट निवासी तराँव थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 31 वर्ष, मुफिद पुत्र सेवक निवासी तराँव थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष, बृजमोहन यादव उर्फ मोनू पुत्र उमाशंकर यादव निवासी रामपुर अछार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष और राजेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी भुड़की थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में नोनहरा थाना उप निरीक्षक सुदामा प्रसाद, कांस्टेबल सोनू गौड़, कां. आदर्श यादव, का. प्रवेश गौड़, कां. कासिम सिद्दीकी, कां. आलोक वर्मा, हेड कांस्टेबल विनय यादव, हे.का. शैलेन्द्र यादव, का. प्रमोद सरोज और का. राकेश सोनकर शामिल रहे।

रामनरेश राय और रवि राय की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। सदर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त /गैंग सरगना रामनरेश राय पुत्र स्व0 दीनानाथ राय व गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय पुत्र रामनरेश राय निवासी कपूरपुर मिश्र बाजर थाना कोतवाली की अचल बेनामी/नामी संपत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 9 करोड रुपये है। इसको कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। बता दें कि 20 अक्टूबर 2023 को विवेचक करंडा थानाध्यक्ष द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा की गई संस्तुति दी गई। जिसके आधार पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को पारित कुर्की आदेश धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया क्लाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त /गैंग सरगना रामनरेश राय पुत्र स्व0 दीनानाथ राय व गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय पुत्र रामनरेश राय निवासी कपूरपुर मिश्र बाजर थाना कोतवाली की अचल बेनामी संम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 9 करोड़ रुपये को शुक्रवार को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मालूम हो कि अभियुक्त रामनरेश राय और इसके बेटे रवि राय द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक ब्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने व अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से क्रय किया गया था। जिसको आज कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी भू-सम्पत्ति में से 3.9.2020 को अभियुक्त/गैंग लीडर राम नरेश राय उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब, परगना व तहसील जिला गाजीपुर में आ0ना0- 2/3 रकबा 0.0760 हे0 व आ0नं0 – 2/5 रकबा 0.4360 हे0 जुमला दो गाटा कुल रकबा 0.5120 हे0 में से 0.04445 हे0 यानि 03 बिस्वा 10 धूर क्षेत्रफल – 444.5 वर्गमी0 क्रय किया गया है। 15/01/2022 को अभियुक्त रविशंकर राय उर्फ रवि राय उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब परगना व तहसील जिला गाजीपुर में आ0न0 -2/4 रकबा 0.2810 हे0 का 2/20 यानि रकबा 0.0281 हे0 यानि 271 वर्गमी0 क्रय किया गया है। 16/3/2023 को अभियुक्त रविशंकर राय उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मौजा सिकन्दरपुर परगना व तहसील गाजीपुर में आ0नं0 126 रकबा 0.1780 हे0 में से रकबा 0.0127 हे0 यानि 127 वर्गमी0 भूमि क्रय किया गया है। 8/02/2022 को अभियुक्त/गैंग लीडर रामनरेश राय उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी प्रभा राय के नाम से मौजा बिन्दवलिया परगना व तहसील व जिला गाजीपुर में आ0नं0 – 773 रकबा 0.1470 हे0 का 1/2 यानि रकबा 0.0735 हे0 क्रय किया गया है। अभियुक्त रामनरेश राय और उसके बेटे रवि राय का प्रयागराज जिले के थाना हंडिया सहित जिले के सदर कोतवाली और सुहवल थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव सिंह, शहर कोतवाल अशेषनाथ सिंह, जंगीपुर थाना प्रभारी अमित पाण्डेय और करंडा थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही।

MP-MLA कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को सजा

गाजीपुर। शुक्रवार को गैंगेस्टर मामले में जिले के MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना और सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माना की सजा सुनाई। बता दें कि कल 26 अक्टूबर को MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास का मामला था। मालूम हो कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बनाया गया गैंगचार्ट और करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था।

खाद्य विभाग ने लगाया लाखों रुपए का जुर्माना

गाजीपुर। बीते दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के लिए गए नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे। जॉच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी  (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद अरुण कुमार सिंह न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 15 लोगों पर 5,20,000 (पॉच लाख बीस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से दुकानदारों से वसूली की जायेगी। जांच के बाद अजय यादव पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल दास निवासी मुगलानीचक पोस्ट-सोहिलापुर थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बर्फी पर 35000 हजार, चन्दन प्रसाद पुत्र मुन्ना प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल पोस्ट व थाना-सुहवल के ऊपर बर्फी पर 35000 हजार, राजेश चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया निवासी ग्राम-दाऊदपुर पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद के ऊपर बिना पंजीकरण बिस्किट परिवार ब्राण्ड (मिथ्याछाप) पर 35000 हजार, ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र सिंहासन गुप्ता निवासी ढोटारी पोस्ट व थाना-बरेसर के ऊपर नमकीन (राजभोग ब्राण्ड) मिथ्याछाप पर 35000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी व पो0 युवराजपुर थाना सुहवल के ऊपर बिना पंजीकरण, पनीर (अधोमानक) पर 30000 हजार, अजय पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लठ्ठूडीह पोस्ट-गॉधीनगर थाना-करीमुद्दीनपुर व मालिक ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 गंगा सागर निवासी उपरोक्त बिना पंजीकरण बर्फी पर 40000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी व पो. युवराजपुर थाना सुहवल के ऊपर बिना पंजीकरण, भैस के दूध पर 25000 हजार, अखिलेश पुत्र राजेन्द्र निवासी 114 तखनिया सैदपुर पो0 व थाना-सैदपुर व मालिक अतुल पुत्र राजेन्द्र यादव नमकीन (सील्ड पैक) मिथ्याछाप पर 40000 हजार, नसीम राईनी पुत्र मु0 कलामुद्दीन राईनी निवासी खिदिरपुर अलीनगर पोस्ट व थाना-जमानिया के ऊपर बिना पंजीकरण छेना की मिठाई पर 40000 हजार, कन्हैया गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासी अकलपुरा पोस्ट-रौजा थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बिना पंजीकरण सोनपापड़ी पर 35000 हजार, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली सदर व मो0 असगरी उर्फ उसकरी (एकाउटेण्ट राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बिना पंजीकरण रिफाइण्ड आयल (नियमों का उल्लंघन) पर 65000 हजार, राम अवतार चौहान पुत्र जोधन चौहान निवासी ग्राम-तरौटी पोस्ट-इन्दौर थाना-कासिमाबाद के ऊपर बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ विक्रय करके 15000 हजार, रामनिवास यादव पुत्र राम समुझ सिंह यादव निवासी ग्राम-मोलनापुर उर्फ तालगॉव पोस्ट-जखनिया थाना-भुडकुडा के ऊपर बिना पंजीकरण (आइसक्रीम का घोल व आइसकैण्डी का निर्माण/विक्रय) पर 35000 हजार एवं रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व0 बनारसी गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-जीवपुर  थाना-जमानिया के ऊपर बिना पंजीकरण, आइसक्रीम का घोल (अधोमानक) पर 40000 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

चौकी इंचार्ज को एसपी ने किया निलंबित

गाजीपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र की गोराबाजार चौकी अपने कारनामों के चलते लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।गोराबाजार चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज सचिन को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोराबाजार चौकी इंचार्ज सचिन सिंह पर पचास हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सचिन सिंह को गोराबाजार चौकी इंचार्ज बनाया गया था। उनकी कार्यप्रणाली पर प्रभार लेने के बाद से ही सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए थे। बताया जा रहा है करंडा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा गांव के रहने वाले राजू राम किसी काम से गाजीपुर शहर आ रहा था कि इसी दौरान गोराबाजार चौकी इंचार्ज सचिन सिंह ने उसे पकड़ लिया,और सदर कोतवाली की हवालात में बंद कर दिया। राजू राम को छोड़ने के एवज में चौकी इंचार्ज ने 50 हजार रुपये मांगे।आरोप है कि ब्राह्मणपुरा गांव के ही रहने वाले अनिल गुप्ता ने 50 हजार रुपये रिश्वत देकर राजू राम को छुड़ाया। इस मामले का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले की शिकायत पीड़ित राजू राम ने विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह के कार्यालय पर पहुंच कर की। मामला एमएलसी विशाल सिंह चंचल के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को तत्काल मामले में कार्यवाही करने का निर्देश दिया।फिलहाल एसपी ने चौकी इंचार्ज को कार्य मे लापरवाही और दायित्व निर्वहन में असफाक होने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी है।