गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश SC/ST मोहम्मद गजाली की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी फिरोज को 10 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के गोराबाजार निवासी रामाश्रय भारती ने थाना कोतवाली में इस आशय की तहरीर दिया कि 18 जुलाई 2011 को सुबह 4 बजे फिरोज उसकी पुत्री को बहलाफुसला कर घर से भगा ले गया। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत पीड़िता को बरामद किया और उसका डाक्टरी कराने के उपरान्त न्यायालय में बयान दर्ज कराया। दौरान विवेचना राविया खातून, कमलेश व कल्लू डोम उर्फ अजय का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने चारो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण आरोपी कमलेश की मृत्यु हो गई। शेष आरोपियों का विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए राविया खातून और कल्लू डोम उर्फ अजय को दोषमुक्त कर दिया और वही फिरोज को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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तीन लोगों को चार साल की सजा
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने शनिवार को हत्या के प्रयास के मामले में 3 लोगों को 4 साल की कैद के साथ प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2013 को समय 10:30 बजे दिन में स्कूटर से मोहम्दाबाद कचहरी आ रहा था कि कठउत बाजार में सड़क पर दीनानाथ राय की सफेद सफारी बिना नंबर की गाड़ी जिसमे चालक की सीट पर झुंना राय, बैठा था तथा गाड़ी में रामजी राय तथा दीनानाथ बैठे थे। जैसे ही गाड़ी BSNL टावर के पास पहुचा वादी की हत्या करने की गरज से वादी की स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दिया। पुनः गाड़ी बैक करके वादी को कुचलने का प्रयास किया। वादी शिवकुमार राय की तहरीर पर थाना मोहम्दाबाद में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
तीन शातिर चोर गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद

गाजीपुर। स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल, तमंचा व मोटर साइकिल के साथ अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले एक गिरोह को तीन लोगों पकडा गया। पकड़े गए अभियुक्तों में विनय सिह यादव पुत्र उमाशंकर सिह यादव निवासी गडेरिया का पुरा थाना मुहम्मदाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, पीय़ूष यादव पुत्र विनोद यादव निवासी फुलवारी खुर्द थाना सैदपुर उम्र करीब 18 वर्ष और मनीष यादव पुत्र अशोक सिंह यादव निवासी इमली महुआ आदर्श बाजार थाना कोतवाली उम्र करीब 19 वर्ष शामिल हैं। उनके कब्जे से चोरी के 4 एन्ड्रायड मोबाइल, एक देशी तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर और चोरी के 1 मोटर साइकिल बरामद किया गया। यह गिरोह रात्रि के दौरान सुन सान सडको हाईवे इत्यादी स्थानो पर अकेले राहगिर को देखकर उनके सामान मुख्यतः मोबाईल या मोटरसाइकिल को चोरी कर लेते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर जंगीपुर और बिरनो थाना में कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जंगीपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय उप निरीक्षक सुनील कुमार, कांस्टेबल राहुल भारतीय, का. राहुल गुप्ता, का. जितेश कुमार और का. संजीव कुमार थाना जंगीपुर शामिल थे।
48 घंटे में पुलिस ने किया अपहरण कांड का खुलासा, दो गिरफ्तार

गाजीपुर। 3 वर्षीय बालक के अपहरण का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने इस सनसनीखेज प्रकरण में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 65000 रूपये सहित अपहृत बालक सकुशल बरामद हुआ। इसकी जानकारी रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सेल प्रभारी टीम और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशेषनाथ सिंह की पुलिस टीम ने उप निरीक्षक श्वेता द्विवेदी की संयुक्त टीम के साथ अपहृत बालक की सकुशल बरामद किया। उन्होंने कहा कि अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी हेतु गठित संयुक्त टीम द्वारा मात्र 48 घण्टे के भीतर ही अपहृत बालक को क्रय की हुई महिला शशिबाला पुत्री रामप्रकाश निवासी नौवादपुर थाना सट्टी कानपुर देहात को जिला कानपुर देहात से 30 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया गया। जिसमें अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त बालक को संजय यादव पुत्र चतुर सिंह यादव निवासी नौवादपुर थाना सट्टी कानपुर देहात से 65000 रूपया देकर मैने उससे खरीदा है। अभियुक्ता शशिबाला की निशादेही पर बालक को विक्रय करने वाले अभियुक्त संजय यादव पुत्र चतुर सिंह यादव निवासी नौवादपुर थाना सट्टी कानपुर देहात को जिले के महराजगंज रेलवे क्रासिंग के पास से 30 सितम्बर को ही शाम करीब पांच बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर अभियुक्त संजय यादव के पास से बिक्री के 65000 रूपये भी बरामद किये गये।

मोटरसाइकिल से चोरी छिपे बेचता था गांजा, हुआ गिरफ्तार

गाजीपुर। थाना दिलदारनगर पुलिस ने गाँजा व मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया। प्रभारी निरीक्षक थाना दिलदारनगर और उप निरीक्षक चन्द्रशंकर मिश्र ने वायरलेस चौहारा से शनिवार को एक व्यक्ति को मोटर साइकिल के साथ पकडा। जिसके कब्जे से एक किलो सात सौ पचास ग्राम गांजा बरामद किया गया। पूछताछ करने पर अपना नाम आजम कुरैशी पुत्र स्व0 शाहजहा कुरैशी निवासी मिर्चा थाना दिलदारनगर बताया। कहा कि साहब यह जो मोटरसाइकिल है चोरी की है। कुछ दिन पहले बिहार प्रान्त के भभुआ जिला थाना क्षेत्र मोहनिया से चुराया था। इसी मोटरसाइकिल से मै चोरी छिपे गांजा बेचता हूं और गांजा पीता हूँ। मोटरसाइकिल की चोरी होने के बाद सम्बन्धित थाना मोहनिया से सम्पर्क किया गया तो जानकारी हुई कि चोरी के सम्बन्ध में थाना मोहनिया पर मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल सुरेश यादव और चन्द्रप्रकाश पटेल शामिल थे।
दो शातिर अपराधी गिरफ्तार

गाजीपुर। थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दो शातिर अपराधियो को गोवंशीय पशु व एक नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया। शुक्रवार को उप निरीक्षक सन्तोष कुमार यादव द्वारा परसा तिराहे से लगभग 400 मीटर दाहिने सड़क के किनारे स्थित बाग से दो शातिर अपराधियों परविन्द कुमार पुत्र कमलेश सिंह निवासी ऐकौनी थाना नरही जनपद बलिया उम्र करीब 24 वर्ष एवं शमतुल्ला नट पुत्र दरोगा नट निवासी मिर्जाबाद थाना भाँवरकोल उम्र करीब 23 वर्ष को दो गाय, एक बछड़ा, एक चाकू एवं एक पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। पशुओ के सम्बन्ध में दोनों ने बताया कि हमलोग गोवंशों को पिकअप मे लादकर बिहार प्रान्त ले जाते हैं तथा बध हेतु बिक्री कर देते हैं, जिससे रुपये अधिक मिलते हैं। प्राप्त रुपये को हम लोग आपस में बांट लेते है।
कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी पर एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।
शुक्रवार को थाना सैदपुर पर पंजीकृत मुकदमा डीपी एक्ट
से सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त रामवचन राम पुत्र राम सूरज राम निवासी वार्ड नं 1 जवाहरनगर तरवनिया थाना सैदपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जिला न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए धारा 302 के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।
तमंचा-कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

गाजीपुर। थाना करीमुद्दीनपुर पर वांछित चल रहे 1 अभियुक्त को एक देशी तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। शुक्रवार को उप निरीक्षक बृजेश मिश्र ने गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रमेश चौहान पुत्र राजकिशोर चौहान निवासी ग्राम सत्यनगर चौथीबार थाना बरेसर 2 वर्ष को मुखबीर की सूचना पर गाँधीनगर स्कूल के बगल से 1 देशी तमंचा .315 बोर व 1 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ गिरफ्तार किया। थाना करीमुद्दीनपुर में गैंगेस्टर एक्ट में वांछित था। गिरफ्तार अभियुक्त पर करीमुद्दीनपुर थाना में कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में बृजेश मिश्रा के साथ हेड कांस्टेबल कौशल यादव और कांस्टेबल सूरज वर्मा शामिल थे।
लापरवाही में प्रधानाचार्य निलंबित


गाज़ीपुर। मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य ने गुरूवार को विकासखंड करंडा के कंपोजिट विद्यालय वीरापाह का स्थलीय निरीक्षक किया। निरिक्षण के दौरान उन्होंने बच्चों से पढ़ाई के बाबत जानकारी ली। बच्चों की उपस्थिति पंजिका की जांच की। जांच के दौरान मामला प्रकाश मे आया की विद्यालय मे कुल 182 बच्चों का नामांकन किया गया था। उपस्थिति पंजिका मे 143 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गयी थी लेकिन जाँच के दौरान बच्चों की गणना करने पर विद्यालय मे केवल 78 बच्चे ही मौजूद मिले। जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने कंपोजिट विद्यालय वीरापाह करंडा के प्रभारी प्रधानाचार्य बीना शर्मा को तत्काल निलंबित करने का निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया। इसके साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी करंडा राघवेंद्र सिंह को कार्य मे लापरवाही, समय समय पर विद्यालयों का निरिक्षण न किये जाने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर प्रतिकूल प्रवीष्टि का निर्देश दिया।


कोर्ट ने सुनाई 22 साल की सजा
गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जनपद के सनसनीखेज अपराध में 1 अभियुक्त को 56 दिन के अंदर न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई। गुरूवार को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत मुकदमे से सम्बन्धित प्रकरण में 1 अभियुक्त बृजेश कुमार पुत्र रच्चन राम निवासी मोहब्बतपुर थाना शादियाबाद के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास तथा 15000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया एवं धारा 506 भादवि में 2 वर्ष से दण्डित किया गया ।