गाजीपुर। कुछ दिन पूर्व जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत दुकानों से खाद्य पदार्थो के लिए गए नमूनें जॉच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजे गए थे। जॉच के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। अरुण कुमार सिंह न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 14 लोगों पर 490000 (चार लाख नब्बे हजार रूपये) के अर्थदण्ड लगाया। दो दोषमुक्त हुए। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी। जुर्माना विक्रेता चन्दन बरनवाल पुत्र भगवानदास निवासी ग्राम व पोस्ट-खिदिरगंज थाना-सादात व बृजेश बरनवाल पुत्र भगवानदास निवासी उपरोक्त के ऊपर खाद्य पदार्थ अजवाइन (शगुन ब्राण्ड) 35000, रविन्द्र यादव पुत्र केदार यादव निवासी सेमरा (शेरपुर कला) पोस्ट-शेरपुर कला थाना-मुहम्मदाबाद के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 35000, विक्रेता मेवालाल पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल गुप्ता निवासी मुहम्मदपुर पोस्ट-कैथवलिया थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 35000, अखिलेश यादव पुत्र अच्छे लाल यादव निवासी चकशरीफ पोस्ट-महेशपुर थाना-नोनहरा के ऊपर खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध पर 20000, दिनेश यादव पुत्र रामविलास यादव निवासी पहेतिया पोस्ट-पहेतिया थाना-जंगीपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ पनीर पर 35000, केशव गुप्ता पुत्र स्व0 गंगाराम निवासी विशुनपुर पिपरही पोस्ट-अन्धऊ के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, अल्ताफ पुत्र मो. दमड़ी निवसी ग्राम व पोस्ट-युसुफपुर थाना-शादियाबाद खाद्य पदार्थ नूडल्स (मैगी ब्राण्ड) को मृत्यु होने के कारण दोषमुक्त किया गया। नरसिंह सिंह यादव पुत्र स्व. लौटू सिंह यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-सौरम थाना नन्दगंज के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण पर 15000, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ मनूरा हरा मटर (नियमों का उल्लंघन) पर 50000, विक्रेता व मालिक- ओमप्रकाश उर्फ मुन्ना पुत्र कैलाश प्रसाद साहू निवासी तवक्कल उर्फ डण्डापुर पोस्ट-पृथ्वीपुर थाना-मरदह के ऊपर खाद्य पदार्थ मिठाई (खोया चीनी) पर 35000, गोविन्द प्रसाद गुप्ता पुत्र गुरू प्रसाद अग्रवाल निवासी मॉ काली मन्दिर रोड सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, नारियल तेल (केरला ब्राण्ड) पर 35000, अजय गुप्ता पुत्र मानिक चन्द गुप्ता निवासी दुबिहा बाजार पोस्ट-दुबिहा थाना-करीमुद्दीनपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ आयोडाडज्ड नमक (गुड वे) पर 35000, विक्रेता-गुडिया पत्नी रशीद खान निवासी नुरूद्दीनपुर (नियर एम0एच0 इण्टर कालेज) पोस्ट-मारकीनगंज थाना-कोतवाली व मालिक-शक्ति प्रकाश सिंह पुत्र अशोक सिंह निवासी एस0पी0 बंगला प्रोफेसर कालोनी गोराबाजार पोस्ट-पीरनगर थाना-कोतवाली के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण आइसक्रीम (पाईनएप्पल फ्लेव) पर 45000, हरिशंकर मोदनवाल पुत्र स्व0 कौलेश्वर प्रसाद मोदनवाल निवासी गॉधी रोड पुराना स्टेट बैंक के सामने सैदपुर पोस्ट व थाना-सैदपुर के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण मिल्क केक पर 40000, रौशन गुप्ता उर्फ दीपक कुमार पुत्र रामजी गुप्ता निवासी वार्ड नं0-11 सायर महाल दिलदारनगर पोस्ट व थाना-दिलदारनगर के ऊपर खाद्य पदार्थ बर्फी पर 40000, दिनेश यादव पुत्र रामकरन यादव निवासी ग्राम-कस्बा कोईरी शादियाबाद पोस्ट व थाना-शादियाबाद के ऊपर खाद्य पदार्थ बिना पंजीकरण, छेना की मिठाई पर 35000 हजार लगाया गया है।
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पांच लोगों को किया गिरफ्तार

गाजीपुर। नोनहरा थाना पुलिस ने गोवंश, पिकप और स्कार्पियो के साथ पांच लोगों को गिरफ्तार किया। शुक्रवार की शाम को नोनहरा थाना प्रभारी ने अपने पुलिस टीम के साथ 8 गोवंश बौरी पुल के पास से मुखबीर की सूचना पर बरामद किया। इस दौरान उन्होंने एक पिकप UP54AT1549 व एक स्कार्पियो नं. UP16AH1520 को मौके से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम लालू यादव उर्फ शुभम यादव पुत्र रामचन्द्र यादव निवासी रामपुर अछार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 22 वर्ष, हाशिम नट पुत्र जुम्मन नट निवासी तराँव थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 31 वर्ष, मुफिद पुत्र सेवक निवासी तराँव थाना चन्दवक जनपद जौनपुर उम्र करीब 23 वर्ष, बृजमोहन यादव उर्फ मोनू पुत्र उमाशंकर यादव निवासी रामपुर अछार थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ उम्र करीब 25 वर्ष और राजेश कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार निवासी भुड़की थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में नोनहरा थाना उप निरीक्षक सुदामा प्रसाद, कांस्टेबल सोनू गौड़, कां. आदर्श यादव, का. प्रवेश गौड़, कां. कासिम सिद्दीकी, कां. आलोक वर्मा, हेड कांस्टेबल विनय यादव, हे.का. शैलेन्द्र यादव, का. प्रमोद सरोज और का. राकेश सोनकर शामिल रहे।
रामनरेश राय और रवि राय की करोड़ों की संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। सदर कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त /गैंग सरगना रामनरेश राय पुत्र स्व0 दीनानाथ राय व गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय पुत्र रामनरेश राय निवासी कपूरपुर मिश्र बाजर थाना कोतवाली की अचल बेनामी/नामी संपत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 9 करोड रुपये है। इसको कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई। बता दें कि 20 अक्टूबर 2023 को विवेचक करंडा थानाध्यक्ष द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा की गई संस्तुति दी गई। जिसके आधार पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को पारित कुर्की आदेश धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रिया क्लाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त /गैंग सरगना रामनरेश राय पुत्र स्व0 दीनानाथ राय व गैंग सदस्य रविशंकर राय उर्फ रवि राय पुत्र रामनरेश राय निवासी कपूरपुर मिश्र बाजर थाना कोतवाली की अचल बेनामी संम्पत्ति जिसकी अनुमानित बाजारु कीमत 9 करोड़ रुपये को शुक्रवार को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी। मालूम हो कि अभियुक्त रामनरेश राय और इसके बेटे रवि राय द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक ब्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने व अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी अचल संपत्ति को अपने तथा अपने पारिवारिक सदस्यों व रिश्तेदारों के नाम से क्रय किया गया था। जिसको आज कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी भू-सम्पत्ति में से 3.9.2020 को अभियुक्त/गैंग लीडर राम नरेश राय उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब, परगना व तहसील जिला गाजीपुर में आ0ना0- 2/3 रकबा 0.0760 हे0 व आ0नं0 – 2/5 रकबा 0.4360 हे0 जुमला दो गाटा कुल रकबा 0.5120 हे0 में से 0.04445 हे0 यानि 03 बिस्वा 10 धूर क्षेत्रफल – 444.5 वर्गमी0 क्रय किया गया है। 15/01/2022 को अभियुक्त रविशंकर राय उर्फ रवि राय उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मौजा बाग बेगम साहब परगना व तहसील जिला गाजीपुर में आ0न0 -2/4 रकबा 0.2810 हे0 का 2/20 यानि रकबा 0.0281 हे0 यानि 271 वर्गमी0 क्रय किया गया है। 16/3/2023 को अभियुक्त रविशंकर राय उपरोक्त द्वारा स्वयं के नाम से मौजा सिकन्दरपुर परगना व तहसील गाजीपुर में आ0नं0 126 रकबा 0.1780 हे0 में से रकबा 0.0127 हे0 यानि 127 वर्गमी0 भूमि क्रय किया गया है। 8/02/2022 को अभियुक्त/गैंग लीडर रामनरेश राय उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी प्रभा राय के नाम से मौजा बिन्दवलिया परगना व तहसील व जिला गाजीपुर में आ0नं0 – 773 रकबा 0.1470 हे0 का 1/2 यानि रकबा 0.0735 हे0 क्रय किया गया है। अभियुक्त रामनरेश राय और उसके बेटे रवि राय का प्रयागराज जिले के थाना हंडिया सहित जिले के सदर कोतवाली और सुहवल थाना में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुर्की की कार्यवाही के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह, पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानेन्द्र, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव सिंह, शहर कोतवाल अशेषनाथ सिंह, जंगीपुर थाना प्रभारी अमित पाण्डेय और करंडा थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रही।

MP-MLA कोर्ट ने सुनाई मुख्तार अंसारी को सजा

गाजीपुर। शुक्रवार को गैंगेस्टर मामले में जिले के MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना और सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख के जुर्माना की सजा सुनाई। बता दें कि कल 26 अक्टूबर को MP-MLA कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। जिसमें हत्या और हत्या के प्रयास का मामला था। मालूम हो कि 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिलदेव सिंह की हत्या हुई थी जबकि 2009 में ही मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बनाया गया गैंगचार्ट और करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर गैंगेस्टर का मामला दर्ज हुआ था।
खाद्य विभाग ने लगाया लाखों रुपए का जुर्माना
गाजीपुर। बीते दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के लिए गए नमूनें जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ0प्र0, प्रेषित किये गये थे। जॉच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था। जिसके बाद अरुण कुमार सिंह न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 15 लोगों पर 5,20,000 (पॉच लाख बीस हजार रूपये मात्र) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से दुकानदारों से वसूली की जायेगी। जांच के बाद अजय यादव पुत्र स्व0 विन्ध्यांचल दास निवासी मुगलानीचक पोस्ट-सोहिलापुर थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बर्फी पर 35000 हजार, चन्दन प्रसाद पुत्र मुन्ना प्रसाद गुप्ता निवासी सुहवल पोस्ट व थाना-सुहवल के ऊपर बर्फी पर 35000 हजार, राजेश चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया निवासी ग्राम-दाऊदपुर पोस्ट व थाना-मुहम्मदाबाद के ऊपर बिना पंजीकरण बिस्किट परिवार ब्राण्ड (मिथ्याछाप) पर 35000 हजार, ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र सिंहासन गुप्ता निवासी ढोटारी पोस्ट व थाना-बरेसर के ऊपर नमकीन (राजभोग ब्राण्ड) मिथ्याछाप पर 35000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी व पो0 युवराजपुर थाना सुहवल के ऊपर बिना पंजीकरण, पनीर (अधोमानक) पर 30000 हजार, अजय पुत्र ओम प्रकाश गुप्ता निवासी लठ्ठूडीह पोस्ट-गॉधीनगर थाना-करीमुद्दीनपुर व मालिक ओम प्रकाश गुप्ता पुत्र स्व0 गंगा सागर निवासी उपरोक्त बिना पंजीकरण बर्फी पर 40000 हजार, राधेश्याम सिह पुत्र लाल साहब सिंह निवासी व पो. युवराजपुर थाना सुहवल के ऊपर बिना पंजीकरण, भैस के दूध पर 25000 हजार, अखिलेश पुत्र राजेन्द्र निवासी 114 तखनिया सैदपुर पो0 व थाना-सैदपुर व मालिक अतुल पुत्र राजेन्द्र यादव नमकीन (सील्ड पैक) मिथ्याछाप पर 40000 हजार, नसीम राईनी पुत्र मु0 कलामुद्दीन राईनी निवासी खिदिरपुर अलीनगर पोस्ट व थाना-जमानिया के ऊपर बिना पंजीकरण छेना की मिठाई पर 40000 हजार, कन्हैया गुप्ता पुत्र विश्वनाथ गुप्ता निवासी अकलपुरा पोस्ट-रौजा थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बिना पंजीकरण सोनपापड़ी पर 35000 हजार, मेसर्स सिद्धार्थ मोटल राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली सदर व मो0 असगरी उर्फ उसकरी (एकाउटेण्ट राही पर्यटक आवास गृह एन0एच0-29 थाना-कोतवाली सदर के ऊपर बिना पंजीकरण रिफाइण्ड आयल (नियमों का उल्लंघन) पर 65000 हजार, राम अवतार चौहान पुत्र जोधन चौहान निवासी ग्राम-तरौटी पोस्ट-इन्दौर थाना-कासिमाबाद के ऊपर बिना पंजीकरण खाद्य पदार्थ विक्रय करके 15000 हजार, रामनिवास यादव पुत्र राम समुझ सिंह यादव निवासी ग्राम-मोलनापुर उर्फ तालगॉव पोस्ट-जखनिया थाना-भुडकुडा के ऊपर बिना पंजीकरण (आइसक्रीम का घोल व आइसकैण्डी का निर्माण/विक्रय) पर 35000 हजार एवं रमाशंकर गुप्ता पुत्र स्व0 बनारसी गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट-जीवपुर थाना-जमानिया के ऊपर बिना पंजीकरण, आइसक्रीम का घोल (अधोमानक) पर 40000 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
चौकी इंचार्ज को एसपी ने किया निलंबित
गाजीपुर। सदर कोतवाली क्षेत्र की गोराबाजार चौकी अपने कारनामों के चलते लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है।गोराबाजार चौकी पर तैनात चौकी इंचार्ज सचिन को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोराबाजार चौकी इंचार्ज सचिन सिंह पर पचास हजार रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगा है। इस मामले में एक ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अभी कुछ दिन पहले ही सचिन सिंह को गोराबाजार चौकी इंचार्ज बनाया गया था। उनकी कार्यप्रणाली पर प्रभार लेने के बाद से ही सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए थे। बताया जा रहा है करंडा थाना क्षेत्र के ब्राह्मणपुरा गांव के रहने वाले राजू राम किसी काम से गाजीपुर शहर आ रहा था कि इसी दौरान गोराबाजार चौकी इंचार्ज सचिन सिंह ने उसे पकड़ लिया,और सदर कोतवाली की हवालात में बंद कर दिया। राजू राम को छोड़ने के एवज में चौकी इंचार्ज ने 50 हजार रुपये मांगे।आरोप है कि ब्राह्मणपुरा गांव के ही रहने वाले अनिल गुप्ता ने 50 हजार रुपये रिश्वत देकर राजू राम को छुड़ाया। इस मामले का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। इस मामले की शिकायत पीड़ित राजू राम ने विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह के कार्यालय पर पहुंच कर की। मामला एमएलसी विशाल सिंह चंचल के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को तत्काल मामले में कार्यवाही करने का निर्देश दिया।फिलहाल एसपी ने चौकी इंचार्ज को कार्य मे लापरवाही और दायित्व निर्वहन में असफाक होने के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मामले की जांच सीओ सिटी को सौंपी है।
कोर्ट ने दुष्कर्मी को दस साल की सजा सुनाई
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश SC/ST मोहम्मद गजाली की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के मामले में आरोपी फिरोज को 10 साल की सजा के साथ 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। अभियोजन के अनुसार थाना कोतवाली के गोराबाजार निवासी रामाश्रय भारती ने थाना कोतवाली में इस आशय की तहरीर दिया कि 18 जुलाई 2011 को सुबह 4 बजे फिरोज उसकी पुत्री को बहलाफुसला कर घर से भगा ले गया। वादी की सूचना पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरांत पीड़िता को बरामद किया और उसका डाक्टरी कराने के उपरान्त न्यायालय में बयान दर्ज कराया। दौरान विवेचना राविया खातून, कमलेश व कल्लू डोम उर्फ अजय का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने चारो आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण आरोपी कमलेश की मृत्यु हो गई। शेष आरोपियों का विचारण शुरू हुआ। अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए राविया खातून और कल्लू डोम उर्फ अजय को दोषमुक्त कर दिया और वही फिरोज को दोषी मानते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
तीन लोगों को चार साल की सजा
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चंद्रप्रकाश तिवारी की अदालत ने शनिवार को हत्या के प्रयास के मामले में 3 लोगों को 4 साल की कैद के साथ प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन के अनुसार 10 जनवरी 2013 को समय 10:30 बजे दिन में स्कूटर से मोहम्दाबाद कचहरी आ रहा था कि कठउत बाजार में सड़क पर दीनानाथ राय की सफेद सफारी बिना नंबर की गाड़ी जिसमे चालक की सीट पर झुंना राय, बैठा था तथा गाड़ी में रामजी राय तथा दीनानाथ बैठे थे। जैसे ही गाड़ी BSNL टावर के पास पहुचा वादी की हत्या करने की गरज से वादी की स्कूटर में पीछे से टक्कर मार दिया। पुनः गाड़ी बैक करके वादी को कुचलने का प्रयास किया। वादी शिवकुमार राय की तहरीर पर थाना मोहम्दाबाद में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता जयप्रकाश सिंह ने कुल 6 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। शनिवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी आरोपियों को जेल भेज दिया।
तीन शातिर चोर गिरफ्तार, बाइक और मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद

गाजीपुर। स्वाट/सर्विलांस टीम व थाना जंगीपुर पुलिस द्वारा चोरी के मोबाइल, तमंचा व मोटर साइकिल के साथ अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। शनिवार को चेकिंग के दौरान चोरी करने वाले एक गिरोह को तीन लोगों पकडा गया। पकड़े गए अभियुक्तों में विनय सिह यादव पुत्र उमाशंकर सिह यादव निवासी गडेरिया का पुरा थाना मुहम्मदाबाद उम्र करीब 21 वर्ष, पीय़ूष यादव पुत्र विनोद यादव निवासी फुलवारी खुर्द थाना सैदपुर उम्र करीब 18 वर्ष और मनीष यादव पुत्र अशोक सिंह यादव निवासी इमली महुआ आदर्श बाजार थाना कोतवाली उम्र करीब 19 वर्ष शामिल हैं। उनके कब्जे से चोरी के 4 एन्ड्रायड मोबाइल, एक देशी तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस .315 बोर और चोरी के 1 मोटर साइकिल बरामद किया गया। यह गिरोह रात्रि के दौरान सुन सान सडको हाईवे इत्यादी स्थानो पर अकेले राहगिर को देखकर उनके सामान मुख्यतः मोबाईल या मोटरसाइकिल को चोरी कर लेते है। गिरफ्तार अभियुक्तों के ऊपर जंगीपुर और बिरनो थाना में कई मामलों में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में जंगीपुर थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय उप निरीक्षक सुनील कुमार, कांस्टेबल राहुल भारतीय, का. राहुल गुप्ता, का. जितेश कुमार और का. संजीव कुमार थाना जंगीपुर शामिल थे।
48 घंटे में पुलिस ने किया अपहरण कांड का खुलासा, दो गिरफ्तार

गाजीपुर। 3 वर्षीय बालक के अपहरण का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। कोतवाली पुलिस और सर्विलांस टीम ने इस सनसनीखेज प्रकरण में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 65000 रूपये सहित अपहृत बालक सकुशल बरामद हुआ। इसकी जानकारी रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि सर्विलांस सेल प्रभारी टीम और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अशेषनाथ सिंह की पुलिस टीम ने उप निरीक्षक श्वेता द्विवेदी की संयुक्त टीम के साथ अपहृत बालक की सकुशल बरामद किया। उन्होंने कहा कि अपहृत बालक की सकुशल बरामदगी हेतु गठित संयुक्त टीम द्वारा मात्र 48 घण्टे के भीतर ही अपहृत बालक को क्रय की हुई महिला शशिबाला पुत्री रामप्रकाश निवासी नौवादपुर थाना सट्टी कानपुर देहात को जिला कानपुर देहात से 30 सितम्बर को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से अपहृत बालक को सकुशल बरामद किया गया। जिसमें अभियुक्ता द्वारा बताया गया कि उक्त बालक को संजय यादव पुत्र चतुर सिंह यादव निवासी नौवादपुर थाना सट्टी कानपुर देहात से 65000 रूपया देकर मैने उससे खरीदा है। अभियुक्ता शशिबाला की निशादेही पर बालक को विक्रय करने वाले अभियुक्त संजय यादव पुत्र चतुर सिंह यादव निवासी नौवादपुर थाना सट्टी कानपुर देहात को जिले के महराजगंज रेलवे क्रासिंग के पास से 30 सितम्बर को ही शाम करीब पांच बजे गिरफ्तार किया गया। तलाशी लेने पर अभियुक्त संजय यादव के पास से बिक्री के 65000 रूपये भी बरामद किये गये।
