गाजीपुर। कोतवाली थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पास से एक देशी तमंचा .315 बोर और एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह और उ0नि0 देवेन्द्र बहादुर सिंह ने बुधवार को विशेश्वरगंज पुल के पास से भजन बिन्द पुत्र हरीगोविन्द बिन्द निवासी मिश्रवलिया थाना कोतवाली 24 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक देशी तमंचा .315 बोर व एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल रामप्रवेश यादव, का0 देवानन्द और का0 अभिषेक पाण्डेय शामिल रहे।
गाजीपुर। कासिमाबाद थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया। बता दें कि मंगलवार को उपनिरीक्षक आशुतोष शुक्ला ने पुलिस कर्मियों के साथ मुखबिर की सूचना पर रसूलपुर तिराहा के पास से 1 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ गोविन्द कुमार पुत्र लल्लन राम निवासी ग्राम कोदई थाना नगरा जनपद बलिया को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कांस्टेबल विमलेश कुमार और कांस्टेबल सुधीर कुमार शामिल रहे।
विद्युत चोरी में 9 पर एफआईआर और 12 लोगो की खोली गई लाइन।
गाजीपुर। अधीक्षण अभियंता के निर्देशन पर शहर क्षेत्र के महुवाबाग, राजागंज, मुफ्तिपुरा, टाउनहाल में मंगलवार को सहायक अभियंता सुधीर कुमार के नेतृत्व में बिजली चेकिंग किया गया। इस दौरान कुल 48 घरों को चेक किया गया वही 5 उपभोक्ताओं को मीटर बाईपास करके विद्युत उपभोग करते हुए और 4 लोगो को अवैध तरीके से विद्युत उपभोग करते हुवे पकड़ा गया। पकड़े गए सभी लोगो के खिलाफ रौजा बिजीलेंस थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। सहायक अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि शहर छेत्र में 4 टीम गठित करके विद्युत चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमे कुल 48 घरों की जांच हुई। मौके पर 8 लोगो को मीटर बाईपास करके विद्युत उपभोग करते हुवे और 4 लोगो को अवैध तरीके से विद्युत उपभोग करते हुवे पकड़ा गया। सभी लोगो के खिलाफ बिजीलेंस थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया। वही 3 लाख रुपए विभाग में बकायेदारों से जमा कराया गया और 13 लोगो का 50 हजार से ऊपर बकाया पर लाइट पोल से डिस्कनेक्ट की गई। उन्होंने बताया की जिसका भी बकाया पर लाइट खुली है उसको अगर बिना पैसा जमा किए कोई भी उपभोक्ता लाइट जोड़ कर विद्युत उपभोग करेगा तो उनके उपर सीधे एफआईआर दर्ज करके विभागीय विविध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील किया की मीटर बाईपास करके कोई भी उपभोक्ता विद्युत उपभोग न करे और अपने अपने बिजली बिल का बकाया भुगतान तत्काल कर दे। अन्यथा की स्थिति में चेकिंग के दौरान अगर अनियमितता पाई गई तो विभागीय कार्यवाही होगी जिसके जिम्मेदारी उपभोक्ता की होंगे। चेकिंग टीम में मुख्य रूप से अवर अभियंता अविनाश सिंह, अमित गुप्ता, लाइनमैन हामिद अंसारी, नईम अहमद, अमरनाथ राम, अमरनाथ यादव, शिवपूजन राम सहित जेएमटी के साथ साथ समस्त टीम एवम संविदा व मीटर रीडर मौजूद रहे।
गाजीपुर। दिलदारनगर थाना पुलिस ने गोमांस, देशी तमंचा और कारतूस के साथ दो अभियुक्तों गिरफ्तार किया। मुखबीर की सूचना पर दिलदारनगर थाना के वरिष्ठ उपनिरीक्षक चन्द्रशंकर मिश्र अपने पुलिस कर्मियों के साथ रविवार को जबूरना गाँव मे ईदगाह के पीछे वहद ग्राम जबूरना से इम्तियाज कुरैशी पुत्र मुमताज कुरैशी निवासी गाम मिर्चा थाना दिलदारनगर और सेराज खाँ पुत्र स्व0 तसद्दुक खा निवासी ग्राम जबूरना थाना दिलदारनगर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 62 किलो ग्राम गोमांस, 1 लोहे का चापड़, 2 चाकू, 1 स्टील राड, 1 लकड़ी का ठीहा, 1 तराजू, 2 बाट और 1 मोटरसाइकिल बरामद किया गया।
गाजीपुर। थाना कोतवाली पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद किया। रविवार को चेकिंग अभियान के दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक तेज बहादुर सिंह ने उपनिरीक्षक सुनील कुमार शर्मा सहित अन्य पुलिस कर्मियों के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र के बुद्धा हास्टल के लार्ड कार्नवालिस रोड के पास से संदीप यादव पुत्र दिनेश यादव निवासी बसनियाँ थाना भाँवरकोल और विवेक राय उर्फ रावण पुत्र मुन्ना राय निवासी गरूआ मकसूदपुर थाना सुहवल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध 2 तमंचा 315 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 315 और मऊ से चोरी की गयी एक मोटर साइकिल बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों के उपर जिले के विभिन्न थानों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस में विश्वेरगंज चौकी प्रभारी अमित कुमार पाण्डेय सहित अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।
गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि एलपीजी के अनाधिकृत भण्डारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोक-थाम करने के लिये शुक्रवार को जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाकर होटलों, रेस्टोरेण्टों, मिठाई की दुकानों एवं ढाबों की जॉंच की गयी। चेकिंग में नन्द रेजीडेन्सी की जॉंच में इनके रसोईघर में एक ही स्थान पर 12 भरे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 4 खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये। विस्फोटक अधिनियम 1884 भारत सरकार के राजपत्र संख्या 804 भाग-2 खण्ड-3- उपखण्ड (प्रथम) अध्याय-6 के बिन्दु संख्या-44 के प्रस्तर-ग एवं शासनादेश संख्या 416 द्वारा किसी भी स्थान पर 100 किग्रा से अधिक एलपीजी का भण्डारण करना प्रतिबन्धित है। चूॅंकि एल0पी0जी सिलेण्डर अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ है और बिना विस्फोटक लाईसेन्स आदि के 100 किग्रा से अधिक एलपीजी के भण्डारण की अनुमति नहीं है। चेकिंग के दौरान मौके पर 12 भरे व्यवसायिक सिलेण्डरों में भरे एलपीजी का वजन लगभग 228 किग्रा है। उक्त होटल गाजीपुर शहर में गाजीपुर वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित है। होटल में काफी मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से कभी-भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। इनका उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेेणी में आता है। इसके बाद न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) की जॉंच में पाया गया कि इनके द्वारा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा था। इनका उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेष शुक्रवार के क्रम में नन्द रेजीडेन्सी, बंषी बाजार के अशोक कुमार दूबे, जनरल मैनेजर, नन्द रेजीडेन्सी एवं विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय, मार्केटिंग मैनेजर नन्द रेजीडेन्सी के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0597 /2022 दर्ज कराया गया। न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) के नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामाधार कुशवाहा, रामाश्रय सिंह कुशवाहा पुत्र रामाधार सिंह कुशवाहा एवं अभिषेक कुशवाहा पुत्र नागेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम- गिरधारीपुर (छावनी लाईन) थाना-कोतवाली के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0598/2022 शुक्रवार की रात्रि को दर्ज कराया गया है। जनपद के समस्त होटल संचालकों, ढाबा संचालकों, रेस्टोरेन्ट संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानोें के मालिकों को कड़ी हिदायत दी जाती है कि किसी भी दषा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक रूप से न करें और किसी भी स्थान पर विस्फोटक अधिनियम 1884 द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर का भण्डारण भी न करें और न ही कोई व्यक्ति गैस सिलेण्डरों की रीफिलिंग करे। समस्त सरकारी/गैर सरकारी गैस एजेन्सी संचालको को निर्देषित किया जाता है कि समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ही व्यवसायिक गैस कनेक्शन निर्गत करें/गैस सिलण्डरों की आपूर्ति करें। यदि किसी भी व्यक्ति/ प्रतिष्ठान/ गैस एजेन्सी संचालक द्वारा उपर्युक्त निर्देषों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
गाजीपुर। खानपुर पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर पिस्टल, देशी तमंचा, कारतूस बरामद किया। खानपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल सवार तीन व्यक्ति को उचौरी पाखीपुर बार्डर के बहदग्राम के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम नरेन्द्र राजभर उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रिका राजभर निवासी नसीरपुर थाना सैदपुर उम्र 22 वर्ष, भगवानदास पुत्र लालजी राम निवासी दुर्जनपुर थाना सैदपुर उम्र करीब 21 वर्ष, कुतुबुद्दीन पुत्र मो0 वकील निवासी ग्राम माहपुर थाना सैदपुर उम्र 22 वर्ष बताया। गिरफ्तार व्यक्तियो की तलाशी लेने पर 1 देशी पिस्टल .32 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 2 तमंचा देशी .315 बोर और 2 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। देशी पिस्टल व तंमन्चा कारतूस के सम्बन्ध मे थाना पर तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
गाजीपुर। गुरूवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह फैसला गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाया। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए। जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
इस मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई थी। मामला 26 साल पुराना है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था। इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख आज ही के दिन 15 दिसंबर तय की गई थी। 12 दिसंबर को एडीजीसी ‘क्रिमिनल’ नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था। जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक विद्वान पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई थी और 12 दिसंबर को बहस पूरी कर ली गई थी।
मुख्तार अंसारी पर पांच गैंग चार्ज है। पहला राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर तीसरा अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी चौथा कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी और पांचवा गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला। इस न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलीस कर्मी मौजूद रहे।
गैंगेस्टर कोर्ट से मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार, दो बजे आएगा पूरा फैसला।
1996 में दायर केस में कुल 5 गैंग चार्ज में आएगा फैसला
26 साल बाद आ रहे फैसले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई
गाजीपुर। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी है। जिसमें राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर, अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था। जिसमें गवाहों की गवाही के साथ जिरह और बहस पूरी हो गयी थी, और आज 15 तारीख को फैसला आना है। फैसला दो बजे दिन में सुनाया जाएगा।
गाजीपुर। भावरकोल थाना पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष सत्येन्द्र कुमार राय ने मुखबीर की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट के वांछित अभियुक्त सुरेश बिन्द पुत्र चन्द्रदेव बिन्द उर्फ देऊ निवासी साल्हर खाम थाना करीमुद्दीनपुर को गुरूवार की सुबह सोनाडी मोड से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्त में आए अभियुक्त के उपर थाना करीमुद्दीनपुर में कई मामलों में मुकदमा दर्ज है।