न्यायालय ने तीन दोषियों को सुनाई सजा

गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के निर्देश पर अपराध और अपराधियों के ऊपर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत पुलिस के विवेचना, साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी पर तीन दोषियों को कोर्ट ने शुक्रवार को सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट के तीन दोषी संजय वर्मा पुत्र रामलोटन वर्मा पता मिश्रौली थाना देहात कोतवाली जनपद सुल्तानपुर को 10 वर्ष कारावास और 25000 के अर्थदंड से, राम आशीष वर्मा पुत्र बरसाती वर्मा निवासी निशानी थाना पीपरपुर जनपद सुल्तानपुर को 5 वर्ष की कारावास और 5000 के अर्थदंड से और सोनू उर्फ आमिर पुत्र मोजीबुल्ला निवासी सुजावलपुर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 5 वर्ष की कारावास और 5000 के अर्थदंड से न्यायालय ने दंडित किया। न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्तो को अर्थ दण्ड अदा न करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया।

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