गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद का तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को मुकदमा अपराध संख्या 1052/2007 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ गाजीपुर द्वारा 29 अप्रैल 2023 को दोष सिद्ध करार करते हुए 4 वर्ष की कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाते हुए जिला जेल भेज दिया। इसके बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी 3 शस्त्र लाइसेन्स 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद, 1188/ P-II थाना मुहम्मदाबाद और 1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद को 3 मई 2023 को जिलाधिकारी आर्यखा अखौरी द्वारा निरस्त कर दिया गया।