9 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

गाजीपुर। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मई, 2026 को जनपद न्यायालय गाजीपुर, वाह्य न्यायालय सैदपुर, मुहम्मदाबाद तथा ग्राम न्यायालय जखनियां व जमानियां के साथ-साथ अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों में किया जाएगा। शक्ति सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लोक अदालत की अध्यक्षता में मंगलवार को जनपद न्यायालय के दसकक्षीय सभागार में बैठक आहूत की गयी। जिसमें नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रवीश गुप्ता उपजिलाधिकारी सदर, अवेश नाथ क्षेत्राधिकारी, मीरहोज आलम, कुश कुमार रा, शाहिद सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित हुये।

नीरज गोंड, सचिव पूर्णकालिक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व की भांति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्देशित प्रकरण यथा उत्तराधिकार प्रमाण पत्र संबंधी, छोटे व लघु दाण्डिक वाद, पारिवारिक वाद, धारा-138 एन.आई.एक्ट, स्टाम्प वाद/पंजीयन वाद, मोटर अधिनियम वाद, चकबंदी वाद, श्रम वाद, उपभोक्ता फोरम वाद, वाट-माप प्रचलन अधिनियम वाद, कराधान प्रकरण, बिजली चोरी के वाद, सुलह समझौता एवं मध्यस्थता के माध्यम से वैवाहिक विवाद को परिपक्व कराकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में पूर्व की तुलना में ज्यादा से ज्यादा वादों का निस्तारण कर, आमजन को लाभान्वित करते हुए, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में 9 मई, 2026 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वादों के निस्तारण के लिए विशेष रूप चर्चा की गई।

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