पॉक्सो कानून को लेकर शाह फ़ैज़ स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को बताए सुरक्षा और अधिकारों के उपाय

शाह फ़ैज़ पब्लिक स्कूल में पॉक्सो अधिनियम पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

गाज़ीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वावधान में तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाज़ीपुर के निर्देशन में गांधी जयंती के अवसर पर शाह फ़ैज़ पब्लिक स्कूल सुभाष नगर में पॉक्सो अधिनियम-2012 के प्रति संवेदनशीलता एवं जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में अमित कुमार (सिविल जज, सीनियर डिवीजन) एवं अलक नेहल (अपर सिविल जज, जूनियर डिवीजन) उपस्थित रहीं। उन्होंने छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्य, बच्चों के अधिकारों, उनकी सुरक्षा तथा किसी भी प्रकार के शोषण अथवा उत्पीड़न की स्थिति में कानूनी सहायता प्राप्त करने के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रदान की।

वक्ताओं ने बच्चों को जागरूक करते हुए बताया कि पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। उन्होंने बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने तथा किसी भी अनुचित घटना की जानकारी तुरंत अपने अभिभावकों, शिक्षकों अथवा संबंधित अधिकारियों को देने के लिए प्रेरित किया।

इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉ. नदीम अधमी, निदेशिका डॉ. मीना अधमी, प्रधानाचार्य इकरामुल हक, उप-प्रधानाचार्य हनीफ अहमद सिद्दीकी, समन्वयक अंजली श्रीवास्तव, समस्त शिक्षकगण एवं छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे। विद्यालय के निदेशक तथा निदेशिका द्वारा अतिथियों को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक अपने विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों द्वारा सरल एवं संतोषजनक उत्तर दिया गया। इससे बच्चों को कानून संबंधी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुईं।

अंत में विद्यालय प्रशासन ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाज़ीपुर तथा उपस्थित न्यायिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम ने विद्यार्थियों में कानूनी जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.