भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन का फैसला,नियमों का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

गाजीपुर में 28 अक्टूबर तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित, ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध


भारतीय वायुसेना के हवाई प्रदर्शन को लेकर जिला प्रशासन का फैसला, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

गाजीपुर। भारतीय वायुसेना की 94वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में वाराणसी के नमो घाट पर 22, 24 और 25 अक्टूबर को आयोजित होने वाले हवाई प्रदर्शन तथा सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपद गाजीपुर की संपूर्ण सीमा को 24 से 28 अक्टूबर 2026 तक नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है।

जिलाधिकारी के अनुसार, इस हवाई प्रदर्शन में लगभग 100 विमानों के शामिल होने की संभावना है। इसके तहत चिनूक, अपाचे और एमआई-17 वी-5 हेलीकॉप्टरों को 15 से 27 अक्टूबर तक गाजीपुर की अंधऊ हवाई पट्टी पर तैनात किया जाना निर्धारित है।

जनसुरक्षा, लोक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है। जारी आदेश के अनुसार, निर्धारित अवधि में जिले की सीमा के भीतर ड्रोन, मानव रहित विमान (यूएवी), पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और अन्य हल्के अथवा मानव रहित उड़ान यंत्रों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

हालांकि, सुरक्षा और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से अधिकृत एजेंसियों को छूट दी जा सकेगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रचलित कानून के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों से निर्धारित अवधि के दौरान प्रतिबंधों का पालन करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

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