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पांच दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का एसपी ने किया शुभारम्भ

गाजीपुर। गाजीपुर गोल्ड कप मण्डल स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का भव्य शुभारम्भ शनिवार को मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने नेहरू स्टेडियम गोराबाजार मे मेजर ध्यान चन्द्र के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। यह प्रतियागिता 17 दिसम्बर 2022 से 21 दिसम्बर 2022 तक संचालित रहेगी। सर्वप्रथम अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अम्बुज श्रीवास्तव ने उपस्थित मुख्य अतिथि को अंगवत्रम एवं स्मृति चिन्ह के रूप (हॉकी) देकर सम्मानित किया तथा हॉकी खिलाड़ी राजेन्द्र यादव (रेलवे) ने मुख्य अतिथि का बैज लगाकर स्वागत किया। प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियो से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच डी0 एच0 ए0 गाजीपुर एवं डी0 एच0 ए0 मऊ के मध्य खेला गया। मैच के दौरान निर्धारित समय में दोनो टीमो मे काटें की टक्कर रही, जिसमे मुकाबला 01-01 पर बराबरी पर छूटा। जिसमें मऊ की तरफ से 12 वे मिनट पर उमाशंकर यादव ने गोल दागा। इसके तुरन्त बाद ही जनपद गाजीपुर की तरफ से 15 वें मिनट पर राहुल यादव ने गोल करके दोनो टीमो को बराबरी पर ला दिया। मैच के समाप्ति तक दोनो टीमे 01-01 पर  ड्रा रही। दोनो टीमो के बीच ट्राईवेकर में जनपद गाजीपुर  05-04 से विजयी रही। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेन्ट गाजीपुर के गोलकीपर वीरू को दिया गया। प्रतियोगिता का दूसरा मैच  शिवकाल भैरव एकेडमी अठगावां सैदपुर एवं विवेक हॉकी एकेडमी वाराणसी के मध्य खेला गया जिसमें शिवकाल भैरव एकेडमी अठगावा  02-शून्य से विजयी रही।

अठगावा की तरफ से जय हिन्द यादव ने दूसरे एंव नीरज यादव ने 30वे मिनट में गोल दाग कर बढत बनायी। प्रतियोगिता मे निर्णायक की भूमिका अजय गुप्ता एवं बृजेश यादव ने निभाई तथा टेक्निकल टेलब पर भारतीय वायु सेना (सेवा0निवृ0) योगेश सिंह एवं नीरज साहू एंव जावेद अहमद (यू0पी0पी0) उपस्थित थे। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने खिलाड़ियो का उत्साहवर्घन किया तथा अपने सम्बोध मे खिलाड़ियो को  कड़ी मेहनत कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन करने को कहा। अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अम्बुज श्रीवास्तव ने कहा कि जनपद में कई वर्षाे से हॉकी की प्रतियोगिता न होने से हमारा जनपद पीछे हो गया था। इस प्रतियोगिता से खिलाड़ियो मे उत्साह बढेगा, खिलाड़ी अधिक से अधिक मेहनत कर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनपद का नाम रोशन करेगे, इसी उद्देश्य से यह प्रतियोगिता करायी गयी है और आगे भी इसी तरह हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। उन्होने बताया  इस 05 दिवसीय प्रतियोगिता में कुल 12 टीमे प्रतिभाग करेगी जिसमें मुख्यतः विवेक सिंह हॉकी एकेडमी वाराणसी, डी एच ए मऊ, कमरपुर हॉकी एकेडमी, शिवकाल भैरव स्पोर्टस एकेडमी अठगांवा सैदपुर, डी एच ए गाजीपुर सम्मिलित है। इस अवसर पर अरविन्द यादव जिला क्रीडा अधिकारी, ग्यासुद्दीन आजाद, नीरज श्रीवास्तव एडवोकट, नफीस अहमद हाकी कोच, अब्दुल मजीद, राजेन्द्र यादव, संतोष कुशवाहा, सुरजीत सिंह यादव, आमिर अंसारी, देश दीपक श्रीवास्तव, अंसार अहमद, मो शाहिद, सुदेश साहू, सर्वदेव यादव कुश्ती कोच, मो0 कोनैन, मो0 इलियास, संजीव एवं अन्य खिलाड़ी एवं खेल प्रेमी तथा भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे।              

डीएम के आदेश पर होटल और ढाबा मालिक पर मुकदमा दर्ज

गाजीपुर। जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने बताया कि एलपीजी के अनाधिकृत भण्डारण एवं घरेलू गैस के दुरूपयोग की रोक-थाम करने के लिये शुक्रवार को जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाकर होटलों, रेस्टोरेण्टों, मिठाई की दुकानों एवं ढाबों की जॉंच की गयी। चेकिंग में नन्द रेजीडेन्सी की जॉंच में इनके रसोईघर में एक ही स्थान पर 12 भरे व्यवसायिक गैस सिलेण्डर व 4 खाली व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मौजूद पाये गये। विस्फोटक अधिनियम 1884 भारत सरकार के राजपत्र संख्या 804 भाग-2 खण्ड-3- उपखण्ड (प्रथम) अध्याय-6 के बिन्दु संख्या-44 के प्रस्तर-ग एवं शासनादेश संख्या 416 द्वारा किसी भी स्थान पर 100 किग्रा से अधिक एलपीजी का भण्डारण करना प्रतिबन्धित है। चूॅंकि एल0पी0जी सिलेण्डर अत्यधिक ज्वलनशीन पदार्थ है और बिना विस्फोटक लाईसेन्स आदि के 100 किग्रा से अधिक एलपीजी के भण्डारण की अनुमति नहीं है। चेकिंग के दौरान मौके पर 12 भरे व्यवसायिक सिलेण्डरों में भरे एलपीजी का वजन लगभग 228 किग्रा है। उक्त होटल गाजीपुर शहर में गाजीपुर वाराणसी मुख्य मार्ग पर स्थित है। होटल में काफी मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर भण्डारण से कभी-भी कोई अप्रिय घटना घटने की आशंका है। इनका उक्त कृत्य विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेेणी में आता है। इसके बाद न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) की जॉंच में पाया गया कि इनके द्वारा 4 घरेलू गैस सिलेण्डरों का प्रयोग व्यवसायिक रूप से किया जा रहा था। इनका उक्त कृत्य लिक्विफाईड पेट्रोलियम गैस (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एवं डिस्ट्रिीव्यूशन) आर्डर 2000 के विभिन्न प्राविधानों के प्रतिकूल है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। जिलाधिकारी के अनुमोदन आदेष शुक्रवार के क्रम में नन्द रेजीडेन्सी, बंषी बाजार के अशोक कुमार दूबे, जनरल मैनेजर, नन्द रेजीडेन्सी एवं विवेकानन्द पाण्डेय पुत्र सच्चिदानन्द पाण्डेय, मार्केटिंग मैनेजर नन्द रेजीडेन्सी के विरूद्ध आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0597 /2022 दर्ज कराया गया। न्यू सम्राट ढाबा एवं फैमिली रेस्टोरेन्ट खुशहाली (गाजीपुर-वाराणसी हाईवे) के नागेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामाधार कुशवाहा, रामाश्रय सिंह कुशवाहा पुत्र रामाधार सिंह कुशवाहा एवं अभिषेक कुशवाहा पुत्र नागेन्द्र कुशवाहा निवासी ग्राम- गिरधारीपुर (छावनी लाईन) थाना-कोतवाली के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत थाना-कोतवाली में मुकदमा अपराध संख्या 0598/2022 शुक्रवार की रात्रि को दर्ज कराया गया है। जनपद के समस्त होटल संचालकों, ढाबा संचालकों, रेस्टोरेन्ट संचालकों, व्यवसायिक प्रतिष्ठानोें के मालिकों को कड़ी हिदायत दी जाती है कि किसी भी दषा में घरेलू गैस सिलेण्डर का प्रयोग व्यवसायिक रूप से न करें और किसी भी स्थान पर विस्फोटक अधिनियम 1884 द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में एलपीजी सिलेण्डर का भण्डारण भी न करें और न ही कोई व्यक्ति गैस सिलेण्डरों की रीफिलिंग करे। समस्त सरकारी/गैर सरकारी गैस एजेन्सी संचालको को निर्देषित किया जाता है कि समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को नियमानुसार ही व्यवसायिक गैस कनेक्शन निर्गत करें/गैस सिलण्डरों की  आपूर्ति करें। यदि किसी भी व्यक्ति/ प्रतिष्ठान/ गैस एजेन्सी संचालक द्वारा उपर्युक्त निर्देषों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

चुनाव को लेकर डीएम-एसपी ने किया कई बूथों का निरीक्षण


गाजीपुर। नगर निकाय चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारर्दशी तरिके से सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी अर्यका अखौरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने नगर पंचायत बहादुर गंज के कई बुथो का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान रैम, विद्युत, शौचालय, पेयजल आदि के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए कमियों को अन्य व्यवस्थाओं को दुरूस्त कराने का सम्बन्धित को निर्देश दिया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी कासिमाबाद सहित अन्य सम्बन्धित कर्मचारी उपस्थित रहे।

पिस्टल और तमंचा के साथ तीन गिरफ्तार

गाजीपुर। खानपुर पुलिस ने तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर पिस्टल, देशी तमंचा, कारतूस बरामद किया। खानपुर थाना पुलिस ने शुक्रवार को वाहन चेकिंग के दौरान मोटर साईकिल सवार तीन व्यक्ति को उचौरी पाखीपुर बार्डर के बहदग्राम के पास से गिरफ्तार कर लिया। पकडे गये व्यक्तियो से नाम पता पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम नरेन्द्र राजभर उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रिका राजभर निवासी नसीरपुर थाना सैदपुर उम्र 22 वर्ष, भगवानदास पुत्र लालजी राम निवासी दुर्जनपुर थाना सैदपुर उम्र करीब 21 वर्ष, कुतुबुद्दीन पुत्र मो0 वकील निवासी ग्राम माहपुर थाना सैदपुर उम्र 22 वर्ष बताया। गिरफ्तार व्यक्तियो की तलाशी लेने पर 1 देशी पिस्टल .32 बोर, 2 जिन्दा कारतूस 32 बोर, 2 तमंचा देशी .315 बोर और 2 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। देशी पिस्टल व तंमन्चा कारतूस के सम्बन्ध मे थाना पर तीनों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

नगर पालिका चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने की बैठक, दिया सख्त निर्देश


गाजीपुर। राइफल क्लब सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी की अध्यक्षता में नगर निकाय चुनाव के तैयारियों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के साथ शुक्रवार को बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा संबंधित अधिकारियों से निकाय वार तैयारियों की समीक्षा करते हुए मतदान केंद्रों पर लाइट, शौचालय, पानी की जो भी व्यवस्था हो उसे दुरुस्त करने के कड़े निर्देश दिए। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ सामान्य निर्वाचन 2022 को लेकर आयोग के निर्देशानुसार शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अब तक किए गए कार्यों के समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के कड़े निर्देश दिए। आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित को निर्देशित करते हुए कहा कि कभी भी आचार संहिता लग सकती है इसलिए नगर निकाय चुनाव को संपन्न करने हेतु जिसको जो दायित्व सौंपा गया है वह उसके अनुसार अपनी कार्यवाई सुनिश्चित कर ले ताकि व्यवस्था दुरुस्त रहें। उन्होने संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील बूथो पर पैनी नजर बनाये रखने का निर्देश दिया।  उन्होने  समस्त उपजिलाधिकारी/क्षेत्राधिकारी को आबकारी अधिकारी के साथ टीम सक्रिय करते हुए  अभियान चलाकर अवैध शराब पर प्रतिबन्ध लगाने तथा तस्करी पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान दबंगो द्वारा छोटे समुदाय के लोगो को वोट डालने  से रोकने की शिकायत न आने पाये, वोट देना सभी का अधिकार है इसके लिए पूर्व मे ही जॉच कर संज्ञान में ले लिया जाये, कि इस तरह की घटना जनपद में कही भी न घटित हो। उन्होने समस्त उपजिलाधिकारी एवं क्षेत्राधिकारी को अगले 3 दिनों मे समस्त बूथो का स्थलीय सत्यापन करते हुए वहा की मूलभूत व्यवस्थाओ का जायजा लेने तथा चुनाव प्रभावित करने वालो  को चिन्हित कर उनपर 107/16 की कार्यवारी करने का निर्देश दिया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह  ने  नगरीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन स्तर से  दिए गए निर्देशों के अनुपालन में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित हो इसमें कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होने कहा  अपने आचरण व्यवहार को निष्पक्ष रखते हुए निरोधात्मक कार्यवाही करेगे तथा शासन की गाइड लाईन के अनुसार ही शस़्त्रो को जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। उन्होने अवैध शराब पर पाबन्दी लगाते हुए इसकी बराबर जॉच करने का निर्देश दिया। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, अपर जिलाधिकारी वि0रा0 अरूण कुमार सिंह, एस पी सिटी, गोपी नाथ सोनी, एस पी ग्रामीण, मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, समस्त उपजिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, थानाध्यक्ष एवं सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित थे।

समाजवादी पार्टी से 11 दावेदार

गाजीपुर। नगर निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी से 13 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक कुल 11 लोगों ने अपना आवेदन पत्र पार्टी कार्यालय पर प्रस्तुत किया। इस दौरान सभासद पद के लिए लोगों ने अपना आवेदन दिया। समाजवादी पार्टी के तमाम पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अपना आवेदन पत्र सदर विधानसभा के अध्यक्ष तहसीन अहमद और जिलाध्यक्ष रामधारी यादव के समक्ष प्रस्तुत किया। अधयक्ष पद के लिए टिकट का आवेदन अरुण कुमार श्रीवास्तव,नगर अध्यक्ष दिनेश यादव, जिला सचिव आमिर अली, डॉ समीर सिंह, अतीक अहमद राईनी, असलम खां, अशोक अग्रहरि, नरेंद्र कुशवाहा, रविशेखर विश्वकर्मा, विवेक सिंह शम्मी और बांबी चौधरी ने किया है।

मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को 5 लाख रुपए के जुर्माने के साथ सुनाई गई सजा

गाजीपुर। गुरूवार को उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली नेता और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्तार के अलावा भीम सिंह को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह फैसला गाजीपुर गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाया। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को ही गैंगस्टर कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह को दोषी करार दिया था। सजा सुनाए जाने के दौरान भीम सिंह कोर्ट में पेश हुए। जबकि मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।

इस मामले में पिछले दिनों ही बहस पूरी हुई थी। मामला 26 साल पुराना है। 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में आज 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे, इसमें दो गाजीपुर, दो वाराणसी और एक चंदौली में मामला दर्ज था। इस मामले में 12 दिसंबर को 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी थी। इसके बाद फैसला सुनाने की तारीख आज ही के दिन 15 दिसंबर तय की गई थी। 12 दिसंबर को एडीजीसी ‘क्रिमिनल’ नीरज श्रीवास्तव ने बताया था कि मुख्तार अंसारी और उनके सहयोगी भीम सिंह पर साल 1996 में गैंगस्टर का एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जो काफी समय से कोर्ट में लंबित था। जिस पर पिछले महीने 25 नवंबर को फैसला आना था लेकिन अचानक विद्वान पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो जाने से और नए पीठासीन अधिकारी के आने के बाद रोजाना स्तर पर सुनवाई की गई थी और 12 दिसंबर को बहस पूरी कर ली गई थी।


मुख्तार अंसारी पर पांच गैंग चार्ज है।
पहला राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर तीसरा अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी चौथा कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली. गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी और पांचवा गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला। इस न्यायालय परिसर में भारी संख्या में पुलीस कर्मी मौजूद रहे।

गैंगेस्टर कोर्ट से मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार

गैंगेस्टर कोर्ट से मोख्तार अंसारी और भीम सिंह दोषी करार, दो बजे आएगा पूरा फैसला।

1996 में दायर केस में कुल 5 गैंग चार्ज में आएगा फैसला

26 साल बाद आ रहे फैसले में कुल 11 गवाहों की गवाही हुई

गाजीपुर। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 5 गैंग चार्ज में 11 गवाहों की गवाही, जिरह और बहस पूरी हो चुकी है। जिसमें राजेंद्र सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 410/88 धारा 302 आईपीसी थाना कैंट, वाराणसी दूसरा वशिष्ठ तिवारी उर्फ माला गुरु हत्याकांड मुकदमा संख्या 106/88 धारा 302 आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर, अवधेश राय हत्याकांड मुकदमा संख्या 229/91 धारा 149, 302 आईपीसी थाना चेतगंज वाराणसी, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड मुकदमा संख्या 294/91 धारा 307, 302 थाना मुगलसराय, चंदौली गाड़ी चेकिंग करते समय पुलिस बल पर जानलेवा हमला में कामरेड रघुवंश सिंह की मृत्यु हो गई थी। गाजीपुर में एडिशनल एसपी एवं अन्य पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला मामले में मुकदमा संख्या 165/96 धारा 148,307,332, आईपीसी थाना कोतवाली गाजीपुर के साथ 192/ 96 धारा 3 (1) यूपी गाजीपुर थाना कोतवाली का एक अन्य मामला मुख्तार अंसारी के खिलाफ इस गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था। जिसमें गवाहों की गवाही के साथ जिरह और बहस पूरी हो गयी थी, और आज 15 तारीख को फैसला आना है। फैसला दो बजे दिन में सुनाया जाएगा।

नहीं होगा छात्र संघ चुनाव

गाजीपुर। स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संगोष्ठी कक्ष में बुधवार को एक आयोजित प्रेस वार्ता में स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉ० राघवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय के आलोक में छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार व वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा नई शिक्षा नीति लागू किये जाने के क्रम में समस्त पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिसके तहत वर्ष में दो बार प्रवेश प्रक्रिया परिचय पत्र वितरण एवं कक्षा संचालन, मिड टर्म परीक्षाए, सेशनल कार्य, प्रैक्टिकल और मुख्य परीक्षा आयोजित किया जाना है। कोविड-19 के प्रभाव से शैक्षणिक सत्र अपने नियंत समय से पीछे चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में शिक्षण – सत्र को ससमय कराने के लिए अथक प्रयास विश्वविद्यालय एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इसी बीच विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से उपरोक्त कार्यक्रमों के अनुपालन को देखते हुए वर्तमान सत्र में छात्र संघ चुनाव को कराने की अनुमति नहीं प्रदान किया गया। जिसके बाद छात्रों की ओर से हाइकोर्ट में वाद दाखिल किया गया, जिसकी सुनवाई के क्रम में हाइकोर्ट ने अपने निर्णय में अकादमिक सत्र की वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए चुनाव कराए जाने की मांग को निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा भी हाइकोर्ट के आदेश के अनुपालन के क्रम में आगामी निकाय चुनावों को लेकर छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दिया है। ऐसी परिस्थितियों में स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र संघ चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। इस असवार पर प्राचार्य प्रोफे० पाण्डेय के साथ मुख्य नियंता डॉ. डी. के. सिंह, डॉ. अनुराग सिंह, प्रोफे० (डॉ०) एस.एन. सिंह आदि मौजूद रहें।

धान क्रय केंद्र के बाद पुलिस चौकी पहुंची डीएम

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने बुधवार को तहसील सेवराई के धान क्रय केन्द्र गहमर का स्थलीय निरीक्षण कर धान क्रय के सम्बन्ध मे जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उन्होनें क्रय केन्द्र पर उपलब्ध अभिलेखो व किसानों के लिए उपलब्ध करायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं तथा क्रय हेतु उपकरणों तथा इलेक्ट्रानिक कांटा, नमी मापक यंत्र, बोरा, बैनर, धान का नमूना, टोकन रजिस्टर, डेली क्रय किये गये धान की स्थिति आदि के बारे जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान क्रय केन्द्र पर धान खरीद की स्थिति की जानकारी लेने पर बताया गया कि खरीद मानक के अनुरूप किया जा रहा है। इस पर जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह मंडी सचिव को प्रत्येक धान क्रय केंद्र पर भेज कर धान वजन करने वाली मशीन तथा मापन यंत्र का निरीक्षण करवा ले।

जिलाधिकारी ने पूछा कि यहां कितना भुगतान किया गया तथा कितना धान क्रय किया गया जिसपर बताया गया कि यहां किसानों को 69 किसानो का धान क्रय किया गया जिसमे 36 किसानो को ही भुगतान किया गया। जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि किसानों को 48 घंटे में भुगतान होना चाहिए। यहां के लेखपाल को निर्देश दिया कि वह सीमान्त किसानो को प्रत्येक गांव में जाकर जागरूक करते हुए धान क्रय केन्द्र पर ही अपना धान बिक्री करने हेतु प्रेरित करे। जिलाधिकारी ने धान क्रय केंद्र प्रभारी को निर्देश दिया कि केन्द्र पर किसानों को बैठने के लिए पेयजल व्यवस्था एवं अन्य व्यवस्था करे जिससे किसानों को कोई परेशानी न होने पाये। निरीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी ने बिहार बार्डर स्थित बारा चौकी का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान चौकी में बने बिल्डिंग खराब स्थिति में पायी गयी जिसपर जिलाधिकारी ने उसे ठीक कराते हुए साफ-सफाई रखने का निर्देश दिया। बारा चौकी पर बनाये गये बैरीकेटिंग टूटा पाया गया। जिसपर आये दिन भारो वाहनो का आवागमन किया जा रहा था, जिसपर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि तत्काल उसे ठीक कराया जाय जिससे अवैध वाहनो का आवागमन न होने पाय।