Category Archives: Crime

खाद्य पदार्थों के लिए नमूने, किया जांच, दिया चेतावनी

गाजीपुर। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी के निर्देश पर बुधवार को सहायक आयुक्त (खाद्य) वाराणसी मण्डल द्वारा एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से जखनिया तहसील क्षेत्र के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 40 नमूनें जॉच किये गये। खाद्य पदार्थों के जांच में कमी पाए जाने पर मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को जॉच रिपोर्ट से अवगत कराया गया एवं उन्हें भविष्य में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देशित किया गया। इस दौरान मौके पर उपस्थित आम जनमानस को खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में जागरूक भी किया गया। एफएसडब्ल्यू वैन का संचालन जिले के आर०पी० सिंह मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी गाजीपुर के निर्देशन में गुलाबचन्द गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं मो० हनीफ लैब टेक्नीशियन द्वारा किया गया।

चार को पांच साल की सजा

कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश कोड नंबर 4 संजय कुमार यादव की अदालत ने 8 वर्ष पूर्व नंदगंज थाने की चिलार गांव में हुए अपराधिक मानव वध प्रयास के मामले में चार अभियुक्तों को बुधवार को पांच पांच वर्ष के सश्रम कारावास और 6500-6500 रुपए के अर्थ दण्ड से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार नंदगंज थाना क्षेत्र के चिलार गांव निवासी गुलाबचंद पुत्र सदानंद ने थाना नंदगंज में दिनांक 14 अक्टूबर 2016 को सूचना दिया कि जमीनी रंजिश की कारण उसके दयाद धर्मेंद्र जितेंद्र दारा पुत्रगण जोधा और चिखुरी पुत्र दशरथ उसे बुरी तरह मार पीटकर घायल कर दिए और जब उनका साला वकील बचाने आया तो उसे भी मारे पीटे है उनका साला बेहोश है सूचना के आधार पर थाना नंदगंज में मुकदमा तो पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 323 और 325 के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से शशिकांत सिंह सहायक शासकीय अधिवक्ता ने आठ गवाहों को पेश किया। गवाहों ने घटना का समर्थन किया। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अदालत में चारों अभियुक्तों को उपरोक्त सजा सुनाई।

तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने तीन लोगों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत बुधवार को हत्या के मामले में 3 लोगो को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 54-54 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया। साथ कि अर्थदंड की राशि से 90 प्रतिशत पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया। अभियोजन के अनुसार भुड़कुड़ा थाना गांव जैवहरपुर नसुल्हपुर के शनि चौहान ने 14 जुलाई 2018 को इस बात का तहरीर दिया कि रात को परसपुर चौरा निवासी विमल सिंह, मुन्ना सिंह व गोलू सिंह उसके दरवाजे पर शराब पीने के लिए पानी मागे। तभी उसका चाचा राजू चौहान ने शराब पीने से मना किया और कहा कि अपने घर जाकर शराब पीओ। इस बात को लेकर आरोपी नाराज हो गये और गाली गलौज करते हुए तमंचा निकाल कर राजू चौहान की सिर में गोली मार दिए। गोली लगने से चाचा की हालत गंभीर हो गई। उनको लेकर वाराणसी ले गए जहाँ इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वादी की सूचना पर सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से कुल सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल 13 गवाहों को पेश किया। बुधवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया।

दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने मंगलवार को दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की कड़ी कैद के साथ 57 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। अभियोजन के अनुसार थाना शादियाबाद गांव सिघनाथपुर के धरमु राजभर अपनी लड़की मुन्नी की शादी 19 मई2015 को गांधीनगर जंगीपुर के आलोक राजभर के साथ किया था। शादी में अपने सामर्थ्य अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के बाद विदा होकर मेरी पुत्री अपने ससुराल गई जहाँ पर उसके ससुराल के लोग सास दासी देवी ननद सोनी व जेठ विनोद कुमार व पति आलोक राजभर दहेज में 50 हजार रुपया और सोने की चेन की मांग करते थे तथा उसको प्रताड़ित करते थे। 6 सितम्बर 2016 को मुन्नी का भाई उसको विदा कराने गया तो देखा की उसकी बहन को उसके ससुराल के लोग काफी मारे पीटे थे। भाई को देखते भड़क गये और उसको भगा दिया। कुछ ही देर बाद फोन आया कि उसकी बहन की मौत हो गई हैं। वादी की सूचना पर थाना जंगीपुर में सभी आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 8 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया।
मंगलवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए सास दासी देवी, जेठ विनोद कुमार, ननद सोनी को दोषमुक्त करते हुए पति आलोक राजभर को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।

लाखों रुपए की शराब कार से बरामद


कार से लाखो रूपये की शराब बरामद


गाजीपुर ।करीमुद्दीनपुर पुलिस ने अकटही मोड़ के पास से वाहन चेकिंग के दौरान एक कार की डिग्गी से 28 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद किया है। तीन फरवरी को थाना प्रभारी हैदर अली मंसूरी पुलिस कर्मी कां. अवधेश कुमार, कां. संजीव कुमार के साथ दुबिहा मोड़ पर वाहन चेकिंग कर रहे थे।चेकिंग के दौरान लाल रंग की बलेनो कार को रुकने का इशारा किया। पुलिस को देखते ही चालक कार चितबड़ा गांव बलिया की तरफ भागने लगा। पुलिस कर्मियों ने पीछा कर कार चालक को धर दबोचा। कार की तलाशी लेने पर डिग्गी में रखा 19 पेटी अंग्रेजी शराब 8PM व नौ पेटी अंग्रेजी शराब रायल स्टेग बरामद हुआ। पकड़े गये तस्कर का नाम बलिया के खेजूरी थाना छोटी बिशहर निवासी आशु गुप्ता बताया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उपनिरीक्षक श्रीकान्त यादव, उपनिरीक्षक राजेन्द्र कुमार रत्ना, का0 रजनीश सिंह,कां. शौरभ पटेल,
का0 संजीव कुमार,कां.अवधेश कुमार शामिल रहे।

24 घंटे के अंदर हत्यारोपी गिरफ्तार

गाजीपुर। शहर कोतवाली क्षेत्र के बिरहिमाबाद गांव में हुई सुनील बिंद की हत्या के मामले में पुलिस ने चौबीस घंटे के अंदर कामयाबी हासिल कर ली। बता दें कि मंगलवार की देर कोतवाल दीनदयाल पाण्डेय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने घटना के दोनों नामजद आरोपितों को लंका बस स्टैंड के पास से दबोच लिया। बुधवार को पुलिस ने आरोपितों का चालान कर उन्हें कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में एसआई चंद्रशंकर मिश्र, कांस्टेबल महेश कुमार और का. सद्दाम हुसैन शामिल रहे।

चोरों ने बनाया दुकानों को निशाना

गाज़ीपुर : करंडा थाना क्षेत्र के खिजिरपुर पुलिस चौकी अंतर्गत स्थित चहारन चट्टी की तीन दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। शटर चाड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस चौकी से पचास मीटर की दूरी पर लगातार हो रही चोरी की घटना से स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। सोमवार की रात्रि सोचन गुप्ता व संजय गुप्ता की किराने की दुकान में और चंदन कुमार के मेडिकल स्टोर में शटर चाड़कर चोरी की गई है। इसमें सोचन के यहां से तीस हजार तीन सौ पचास रुपया, सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क व डीबीआर, संजय गुप्ता के यहां से पन्द्रह हजार सात सौ पचास रुपया व चंदन राम की दुकान से इक्यावन सौ बीस रुपये चोरी हुई है। सुबह टहलने निकले लोग शटर का एक हिस्सा उठा देख शसंकित हुए। सूचना पर पहुंचे दुकानदारों ने छानबीन किया तो चोरी का पता चला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर घटना की छानबीन प्रारंभ कर दिया। सितंबर से अबतक लगभग नौ लोगों के यहां चोरियां हो चुकी है। ये सारी चोरियां पुलिस चौकी के सौ मीटर की परिधि में हुई है। कुछ लोग पुलिस को सूचना दिए कुछ लोग मन मारकर बैठ गए। रामौतार चौरसिया, मदनु अंडा वाला, पारस राम, शोभा पाल, मुन्ना शर्मा और राखी के यहां सितंबर माह में चोरी हुई थी। जिनका न तो खुलासा हुआ न ही चोर पकड़े गए। पुनः चोरी की पुनरावृत्ति से नाराज लोग इकट्ठा होकर पुलिस चौकी पहुंचकर तहरीर देते हुए अविलंब कार्रवाई की मांग किए।

चार हत्यारे गिरफ्तार, एक फरार

चार हत्यारे गिरफ्तार, एक फरार

गाजीपुर। स्वाट/सर्विलांस तथा नंन्दगंज थाना पुलिस ने 18 जनवरी 2024 को रामविलास कन्नौजिया के हत्या में वांछित चल रहे चार अभियुक्तो को गिरफ्तार किया। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मंगलवार को पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि उप निरीक्षक संजय कुमार यादव अपने पुलिस टीम ने 18 जनवरी 2024 को सुबह 7 बजे रेवसा हाईवे के पास मृतक रामविलास कन्नौजिया नामक व्यक्ति की मारपीट कर हत्या करने वाले अभियुक्तों को चीनी मील मन्दिर के पास से चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक व्यक्ति कोहरा व झाड का फायदा उठाकर भाग निकला। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक रक्त रंजित चारपाई की बाँस की पाटी, एक बास की लाठी, 6 मोबाईल फोन, 2 मोटर साईकिल पैशन प्रो नम्बर UP61AD 0839, हिरो एचएफ डिलक्स नम्बर UP61K6987, एक देशी तमंचा .315 बोर और 2 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों में सतीश उर्फ कल्लू कन्नौजिया पुत्र सुन्दर कन्नौजिया नि0 ग्राम रेवसा थाना नन्दगंज उम्र करीब 20 वर्ष, अखिलेश विश्वकर्मा पुत्र चंद्रिका विश्वकर्मा निवासी ग्राम कान्धरपुर थाना नोनहरा हाल पता ग्राम रेवसा थाना नन्दगंज उम्र करीब 19 वर्ष, गोलू यादव उर्फ रमन यादव पुत्र स्व0 दयानन्द यादव नि0ग्राम अतरसुआ थाना नन्दगंज उम्र करीब 22 वर्ष और दीपक यादव पुत्र बीरजू यादव निवासी ग्राम अन्धऊ थाना कोतवाली उम्र करीब 20 वर्ष शामिल है। फरार अभियुक्त मे यशवन्त उर्फ प्रदुम्मन यादव पुत्र संजय यादव निवासी मठिया चाँडीपुर थाना करण्डा उम्र करीब 24 वर्ष है। अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह के साथ पूरी थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच प्रभारी रामआश्रय राय, चंदन मणि त्रिपाठी/सर्विलांस टीम शामिल रहे।

चार ठग गिरफ्तार, एक फरार

गाजीपुर। स्वाट/सर्विलांस व थाना नंदगंज पुलिस टीम ने अंतर्जनपदीय ठग/जालसाज गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से ठगी के रुपये व फर्जी आधार कार्ड बरामद किया गया। 15 जनवरी को थाना स्थानीय पर पंजीकृत जालसाजी मुकदमे के वादी मुकदमा शिवराज यादव पुत्र स्व0 अभयनाथ सिंह यादव निवासी ग्राम कुवरपुर थाना नन्दगंज शादियाबाद मोड़ पर आकर थाना पुलिस को बताया कि 12 अक्तूबर 2023 को मेरे साथ जालसाजी करके मेरा 12 लाख रूपये एक महीने मे दोगुना कर देने के नाम पर ठगी करने वाले अभियुक्त फिर किसी नये घटना को अंजाम देने के लिए रामपुर बन्तरा ओवरब्रिज के नीचे इकट्ठा हुए है तथा मुझे भी मेरा रुपया देने के लिए बुला रहे हैं। वादी मुकदमा के इस सूचना पर बन्तरा ओवरब्रिज के नीचे से सोमवार की शाम समय करीब 6 बजे 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मौके से अँधेरे का फायदा उठाकर 1 व्यक्ति फरार हो गया। पकड़े गये व्यक्तियों के कब्जे से ठगी द्वारा प्राप्त 1 लाख 82 हजार रुपये व ठगी में इस्तेमाल करने वाले फर्जी 10 आधार कार्ड बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो जनपद गाजीपुर, वाराणसी , चंदौली, आजमगढ़ व जौनपुर में फैला हुआ है, जिसके लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को पहले पैसा दुगुना करने के नाम पर ले जाते हैं और हमी लोगों में से कोई व्यक्ति कपड़े का व्यवसायी, कोई मैनेजर, कोई ज्योतिषी (पण्डित) बन जाता है और उस व्यक्ति को पहले कुछ रुपये जिताये जाते हैं फिर एक मोटी रकम साजिश के तहत हरा दिया जाता है और हम लोग उसका सारा पैसा जीत लेते हैं। हम लोग अपने असली नाम का प्रयोग कहीं नहीं करते। सबका नाम, पता व आधार कार्ड फर्जी होता है, जिससे दुबारा हम लोग उस व्यक्ति की पकड़ में नहीं आते। गिरोह के सभी सदस्यों द्वारा पैसों को आपस में बाँट लिया जाता है। गिरफ्तार अभियुक्तों में रविन्द्र राम उर्फ बबलू पुत्र राजपति राम निवासी ग्राम सरुपहा थाना-देवगांव जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष, राणा प्रताप सिंह पुत्र स्व0 अभिमन्यु सिंह नि0 ग्राम बैसर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 37 वर्ष, सत्य नारायण श्रीवास्तव पुत्र स्व0 राम औतार श्रीवास्तव नि0 ग्राम रामपुर बढवाना थाना मेहनगर उम्र करीब 65 वर्ष और अजय राम पुत्र दिनेश राम निवासी ग्राम रामपुर पोस्ट लहरतारा जनपद वाराणसी उम्र करीब- 38 वर्ष है। गिरफ्तार अभियुक्तों पर जिले के कई थानों में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम प्रमोद कुमार सिंह थानाध्यक्ष थाना नंदगंज मय टीम और रामाश्रय राय प्रभारी स्वाट मय टीम शामिल रहे।

किन्नर को गोली मारने वाला गिरफ्तार

किन्नर को गोली मारने वाला गिरफ्तार

गाजीपुर। 8 जनवरी को नंदगंज थाना क्षेत्र में एक किन्नर पर प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें किन्नर गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को मीडिया के सामने पेश किया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि युवक ने किन्नर के साथ छेड़छाड़ किया था जिससे नाराज होकर किन्नर ने इसकी पिटाई कर दी थी इसके बाद खुन्नस खाए हुए युवक ने किन्नर पर गोली चलाई थी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त सत्यम कुमार पुत्र मुन्ना राम निवासी ग्राम सिहोरी थाना नंदगंज को थाना क्षेत्र के बलवंत गेस्ट हाउस से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा और उप निरीक्षक जयप्रकाश सिंह शामिल रहे।