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लाखों रुपए नगदी के साथ पांच जुआड़ी गिरफ्तार, कई फरार

गाजीपुर। सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के टेड़वा से जुआ खेलते हुए 5 जुआड़ियों को 8 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल और लाखों रुपए के साथ थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस दौरान जुआ खिलाने वाले मकान मालिक सहित अन्य जुआड़ी पुलिस देखते ही फरार हो गए। रविवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया कि सदर थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने मुखबिर की सूचना पुलिस टीम के साथ गोरख बिंद के घर से पांच जुआड़ियों को रात 8 बजे जुआ खेलते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कुछ लोग भागने में सफल रहे। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से तीन मोबाइल फोन, 308500 रूपए मौके पर और तलाशी लेने पर 22000 रूपए, दो ताश की गड्डी और आठ मोटरसाइकिल बरामद की गई। पकड़े गए जुआड़ियो में सुगेद्र लाल पुत्र स्वर्गीय तूफानी बिंद निवासी पिपरही थाना नंदगंज, नर्वदेश्वर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय बैजनाथ मिश्रा निवासी बाबू रायपुर थाना जंगीपुर, मृत्युंजय गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सुरेंद्र प्रसाद निवासी नवापुरा थाना कोतवाली, भीम मल पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण मल निवासी खीरी कोठा थाना मधुबन जनपद मऊ, मिंटू वर्मा पुत्र प्रेमचंद वर्मा निवासी बालापुर थाना मोहम्मदाबाद शामिल है। फरार लोगों में गोरख बिंद पुत्र कुशहर बिंद निवासी रजदेपुर टेडवा थाना कोतवाली, रियाजुद्दीन खान पुत्र सलाउद्दीन खान निवासी काजी मंडी तुलसिया का पुल थाना कोतवाली, मनिका बिंद पुत्र राधेश्याम बिंद निवासी शेखपुर थाना बिजनौर सहित अन्य फरार हैं।

अखिलेश को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

गाजीपुर। थाना खानपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी करने पर एक अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई। बता दें कि
मॉनिटरिंग सेल/थाना खानपुर पुलिस द्वारा थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-131/18 धारा 366 /376 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में अखिलेश चौहान पुत्र पंचम निवासी शिवरामपुर थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को शनिवार को न्यायालय द्वारा 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास और धारा 376 में 10 वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया।

न्यायालय ने तीन लोगों को सुनाई 10 साल की सजा

गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल/थाना जमानिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के पर 3 अभियुक्त को न्यायालय ने सुनाई सजा।
मॉनिटरिंग सेल/थाना जमानिया पुलिस द्वारा थाना जमानिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-03/20 धारा 498A,304B व 3/4 दहेज प्रतिषेध से सम्बन्धित प्रकरण में 3 अभियुक्त प्रद्युम्मन तिवारी उर्फ सूरज तिवारी पुत्र यशवन्त तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी पर गुरूवार को न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विजयवाला देवी पत्नी यशवन्त तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया को 304 B भादवि में 7 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। यसवन्त तिवारी पुत्र राजनरायन तिवारी निवासी असैचन्दपुर थाना जमानिया के साथ उपरोक्त अभियुक्तों को 498 A भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जुर्माना लगाते हुए न्यायालय ने सुनाया चार साल की सजा

गाजीपुर। मॉनिटरिंग सेल/थाना सुहवल पुलिस की प्रभावी पैरवी के पर 1 अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
मॉनिटरिंग सेल/थाना सुहवल पुलिस द्वारा थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-90/11 धारा 308,323,504,506 से सम्बन्धित प्रकरण में मनोज कुमार पांडेय पुत्र गिरजा पांडेय निवासी सुहवल थाना के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी पर गुरूवार को को न्यायालय द्वारा धारा 308 में चार वर्ष सश्रम कारावास व 5000 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। धारा 323 में 6 माह का कारावश से दण्डित किया गया।

दुष्कर्मी को आजीवन कारावास

गाजीपुर। जिला जज संजय कुमार की अदालत ने सोमवार को मुखबधिर पीड़िता के साथ दुष्कर्म के मामले में थाना जमानिया के देवाबैरनपुर निवासी रमेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ ही 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। बताते चलें कि देवाबैरनपुर निवासी ओमप्रकाश उर्फ खिचडू 23 अप्रैल 2019 को इस आशय का तहरीर दिया कि उसके गांव के मंनचले किस्म का लड़का रमेश कुमार आधी रात को उसके घर में घुस कर जेवरातों को चुरा लिया और अकेले सोई हुई मुखबधिर लडक़ी के साथ दुष्कर्म किया। लड़की के रोने की आवाज़ को सुनकर घर की महिलाएं आयी और आरोपी को मौके से पकड़ लिया। सूचना पर आरोपी के विरुद्ध थाना जमानिया में मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में पुलिस ने आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त सजा सुनाते हुए आरोप को जेल भेज दिया।

जेल में बंद अफजाल अंसारी का कई शस्त्र लाइसेंस निरस्त

गाजीपुर। मुख्तार अंसारी के भाई पूर्व सांसद अफजाल अंसारी पुत्र सुभानउल्लाह अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद का तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त किया गया। पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को मुकदमा अपराध संख्या 1052/2007 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगेस्टर एक्ट में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय चतुर्थ गाजीपुर द्वारा 29 अप्रैल 2023 को दोष सिद्ध करार करते हुए 4 वर्ष की कारावास व 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाते हुए जिला जेल भेज दिया। इसके बाद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी के नाम से जारी 3 शस्त्र लाइसेन्स 1242/P-II थाना मुहम्मदाबाद, 1188/ P-II थाना मुहम्मदाबाद और 1241/P-II थाना मुहम्मदाबाद को 3 मई 2023 को जिलाधिकारी आर्यखा अखौरी द्वारा निरस्त कर दिया गया।

मुख्तार को 10 साल और अफजाल को 4 साल की सजा के साथ लगा जुर्माना

सजा होते ही गाज़ीपुर सांसद अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय, एमपी- एमएलए कोर्ट से सुनाई 4 साल की सजा

कृष्णानंद राय हत्याकांड में है आरोपी, इसके पूर्व पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा व 5 लाख लगा जुर्माना

गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/एमपी-एमएलए कोर्ट में सांसद अफजाल अंसारी व मुख्तार अंसारी पर चल रहे 15 साल पुराने गैंगस्टर के मुकदमे में आज शनिवार को फैसला सुनाया गया। इस केस में मुख्‍तार अंसारी को दस वर्ष की कैद और पांच लाख का जुर्माना लगा है। कोर्ट ने सांसद अफजाल को भी दोषी करार देते हुए चार साल की सजा और एक लाख का जुर्माना लगाया है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट का फैसले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा है व 5 लाख का जुर्माना लगा है। वही गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है । कोर्ट के सजा सुनाते ही भारी सुरक्षा व्यव्स्था के साथ गाजीपुर के जिला जेल में बंद कर दिया है। सजा के बाद अब माना जा रहा है कि अफजाल अंसारी की सांसदी जाना तय है। बता दे कि किसी भी सांसद या विधायक को किसी मामले में कोर्ट अगर सजा सुनाती है तो उसकी सांसद या विधायक जाना तय हो जाता है। बता दें कि 2007 में बीजेपी विधायक रहे कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमे मुख़्तार व अफजाल अंसारी आरोपी थे ।

गैंगस्टर ऐक्ट में न्यायालय ने IS गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी पुत्र स्व. शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को 10 वर्ष के कारावास और 5 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। गैंगस्टर ऐक्ट में न्यायालय ने अफजाल अंसारी पुत्र स्वा0 शुभानउल्लाह अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद को 4 वर्ष के कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

संजय राय शेरपुरिया को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार

लखनऊ। एसटीएफ ने संजय राय शेरपुरिया को मंगलवार देर रात विभूतिखंड इलाके से गिरफ्तार कर लिया। संजय पर संस्था बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी का आरोप है। बताया जा रहा कि संजय राय की ऐसी चर्चा पहले भी थी। आरोप है कि संजय द्वारा भाजपा के बड़े नेताओं का करीबी होने का दावा कर लोगों को तरह-तरह के लालच देकर मोटी रकम वसूला जाता था। इसके अलावा भी कई तरह के बड़े फ्रॉड के आरोप हैं। एसटीएफ बुधवार को इसका खुलासा कर सकती है।
आरोप है कि संजय राय द्वारा संजय फॉर यूथ नाम की संस्था चलाया जाता है, जिसका स्लोगन है स्वरोजगार से आत्मनिर्भर गाजीपुर बनाने का लक्ष्य। जानकारी के मुताबिक संजय द्वारा अपने आपको बड़े भाजपा नेता व नामचीन अफसरों का रिश्तेदार या करीबी बताया जाता है। संजय ने दिल्ली में आलीशान बंगला कब्जा कर रखा है। गुजरात में इसी तरह का बड़ा नेटवर्क बनाया है। संजय द्वारा लोगों को झांसे में लेकर उनके काम कराने का दावा कर उनसे रकम वसूला जाता है।
है। ये रकम लाखों-करोड़ों में रहती है। इसको लेकर एसटीएफ लंबे समय से पड़ताल कर रही थी। खबरों के अनुसार पुख्ता साक्ष्य जुटाने के बाद संजय राय की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ एडीजी अमिताभ यश ने संजय राय शेरपुरिया की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। दिल्ली में संजय राय शेरपुरिया ने जहां पर आवास बनाया है वहां पर लगे वाई-फाई का नाम पीएम आवास लिख रखा है अधिकतर लोगों को संजय द्वारा यही बताया जाता है कि संजय का काम पीएमओ से संबंधित है। ये आवास इसीलिए मिला है। आरोप ये भी है कि भाजपा के शीर्ष नेताओं के साथ संजय ने एडिट कर अपनी फोटो लगाई हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल नंदी का एक लेटर वायरल हो रहा है। लेटर में यूपीडा में क्या चल रहा है? इस पत्र में सवाल पूछे गये हैं। कैसे यूपीडा में लोग रखे गये हैं? किस आधार पर उनको लाखों का पेमेंट हो रहा है? यूपीडा में रिटायरमेंट प्लान टाइप का माहौल है, साहब को सेट करो लाखों कमाओ. यूपीडा में ज़मीन से उठा कर पद, पैसा, गाड़ी बँटी है,लगातार पैसे भी बढ़ रहें हैं। सूत्र बता रहें हैं कि-वर्तमान CEO ने भी यूपीडा में क्या कैसे चल रहा है कि जाँच शुरू कर दी है। लेटर में लिखा है कि दुर्गेश उपाध्याय को ज्यादा वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है? लेटर में लिखा है कि यूपीडा एक्सप्रेस वे में पैसा बचा रहा था,और मुख्यालय में पैसा लुटाया जा रहा है।

तीन युवकों ने मारी अतीक और अशरफ को गोली

गाजीपुर। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की शनिवार रात काल्विन अस्पताल के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए काल्विन अस्पताल ले जाया जा रहा था। उसी समय 10 फायर किए गए। अतीक की कनपटी पर सटाकर एक गोली मारी गई। अज्ञात वाहनों से आए हमलावरों ने सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम देने के बाद समर्पण कर दिया। घटना के बाद जिले की सीमा को सील कर दिया है। मौके पर आरएएफ को भी बुला लिया गया है। हत्या के बाद दोनों का शव SRN अस्पताल ले जाया गया। हत्याकांड के बाद अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस दौरान ANI के पत्रकार को भी चोटें आई हैं और मान सिंह नाम के सिपाही को भी गोली लगी है। हत्या कांड के बाद यूपी में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। उमेश पाल के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को मारने वाले नवीन तिवारी, अरुण मौर्या और सोनू को गिरफ्तार कर लिया गया है। दर्जनों सुरक्षाकर्मियों से घिरे अतीक अहमद को पीछे से गोली मारी गई। करीब दस राउंड फायरिंग की गई। सिपाही भी घायल। तीन हमलावर को प‍कड़ा गया है। हमलावरों को थाने ले जाया गया है। सिपाही को मेडिकल कालेज ले जाया गया।

अतीक अहमद के बेटे और शूटर को यूपी एसटीएफ ने किया ढेर

उत्तर प्रदेश। अधिवक्ता उमेश पाल हत्याकांड के नामजद अभियुक्तों अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज की नैनी जेल से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में गुरूवार को पेश किया गया। उमेश पाल हत्याकांड में कोर्ट ने अतीक की 7 दिन की रिमांड मंजूर कर दी है। इसी दौरान उमेश पाल हत्याकांड में डेढ़ महीने से फरार चल रहा माफिया अतीक अहमद का बेटा असद को 13 अप्रैल गुरुवार को झांसी में यूपी एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में मारा गया है। उसके साथ ही शूटर गुलाम भी मारा गया है। अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था। उमेश पाल की हत्या के बाद से पांचों शूटर फरार थे। इनमें से असद और गुलाम को आज गुरूवार को एसटीएफ ने मार गिराया। जबकि पुलिस ने घटना के चार दिन बाद एनकाउंटर में अरबाज को मार गिराया। छह मार्च को उस्मान उर्फ विजय को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया था। अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। दोनों पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था। उमेश पाल को 24 फरवरी 2023 को उनके घर में घुसकर गोलियों से भून दिया गया था। अतीक अहमद का बेटा असद समेत छह शूटर गोली और बम मारते हुए सीसीटीवी में दिखे थे। अगले दिन उमेश की पत्नी ने अतीक, अशरफ, शाइस्ता, अतीक के बेटे, गुड्डू मुस्लिम, उस्मान समेत अतीक के कई अज्ञात गुर्गों और सहयोगियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने उस्मान उर्फ विजय चौधरी को पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। असद, गुलाम, गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान पर पांच-पांच लाख का इनाम घोषित किया गया था। एसटीएफ के अधिकारियों के मुताबिक, बृहस्पतिवार दोपहर झांसी में असद और गुलाम के होने की सूचना पर टीम ने घेराबंदी की। दोनों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में दोनों ढेर हो गए। उनके पास से विदेशी पिस्टल मिली है। असद अहमद पर एक मुकदम था और पांच लाख का इनाम था। गुलाम पर छह मुकदमे थे और पांच लाख का इनाम था। झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया असद अहमद अतीक अहमद का तीसरे नंबर का बेटा था। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है। दूसरे नंबर का अली नैनी जेल में है। चौथे और पांचवे नंबर के नाबालिग बेटे बाल सुधार गृह राजरूपपुर में हैं। कोर्ट में बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर माफिया अतीक अहमद बेहोश हो गया।