


गाजीपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रजदेपुर(टेढ़वा) में 13 दिसम्बर को 2022 नन्द लाल उर्फ नन्दा के हत्यारों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत उदघोषणा आदेश जारी किया गया है। कोतवाली में पंजीकृत मु0अं0सं0 595/2022 धारा 304 भादवि से सम्बन्धित घटना में संलिप्त अभियुक्तगण रिंकू पुत्र सरोज एवं असन्त पुत्र स्व0 महादेव निवासीगण ग्राम रजदेपुर(टेढ़वा) थाना कोतवली अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिये लगातार फरार चल रहे हैं और अभी तक न्यायालय अथवा पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुये हैं। जिसके कारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्तगण रिंकू पुत्र सरोज एवं असन्त पुत्र स्व0महादेव निवासीगण ग्राम रजदेपुर(टेढ़वा) थाना कोतवली को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिये 1 फरवरी 2023 को धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत उदघोषणा आदेश जारी किया गया है। जिसको गुरुवार को कोतवाली प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने पुलिस बल एवं मुनादी करने वाले व्यक्ति के साथ पहुंचकर क्षेत्र के ग्राम रजदेपुर(टेढ़वा) के निवासी अभियुक्त रिंकू पुत्र सरोज एवं असन्त पुत्र स्व0सरोज के घरों पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 82 सीआरपीसी के अन्तर्गत जारी उदघोषणा की प्रति को दो गवाहों के समक्ष चस्पा कराया तथा ग्राम रजदेपुर (टेढ़वा) में मुनादी करने वाले व्यक्ति से ढोल बजवा कर मुनादी भी करायी। उदघोषणा आदेश की एक-एक प्रति को जनपद न्यायालय के प्रवेश द्वार पर भी चस्पा करवाया गया।





















