गाजीपुर। जंगीपुर थाना पुलिस द्वारा गौमांस ,चापड़, ठेहा लकड़ी, डिजिटल तराजू, स्टील राड़ एवं मोपेड वाहन के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष अमित कुमार पाण्डेय द्वारा पुलिस टीम के साथ शुक्रवार को गौकशी कर गौ मांस बिक्री करने वाले अभियुक्त शाने अहमद उर्फ सोनू कुरैशी पुत्र अताउल्लाह कुरैशी निवासी वार्ड नं0 5 गुरूसेवक नगर थाना जंगीपुर को उसके निजी घर से 35 किलोग्राम गौमांस तथा गौकशी करने के उपकरण के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि उसका एक सहयोगी भागने में सफल रहा। गौकशी करने वाले उक्त अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से 35 किलोग्राम गौमांस, दो चापड़, एक ठेहा लकड़ी, एक हैंगिग डिजिटल तराजू, एक स्टील राड़ चर्बी साफ करने वाला और एक टीवीएस मोपेड जिसका संख्या UP61AJ0476 है को बरामद किया गया।
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न्यू मार्केट के दो दवा विक्रेताओं पर गिरी गाज

गाजीपुर। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषद्यि प्रशासन लखनऊ के आदेश पर जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) के निर्देश पर औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर द्वारा नगर में स्थित दो थोक दवा विक्रेता चौरसिया मेडिसिन कार्नर, प्रो0-नितिन चौरसिया न्यू मार्केट मिश्र बाजार और दवा केन्द्र प्रो0-धीरज गुप्ता न्यू मार्केट मिश्र बाजार के प्रतिष्ठान का दिनांक 15 सितम्बर 2023 को औचक निरीक्षण कर छापा मारा गया था। छापेमारी के दौरान इनके प्रतिष्ठान पर रखे हुए दस्तावेजो का गहन निरीक्षण किया गया। दस्तावेजो के निरीक्षण से पता चला कि उपरोक्त प्रतिष्ठान नशीली दवाओं और फेन्सिडिल कफ सिरफ (कोडिनयुक्त) के क्रय-विक्रय में लिप्त हैं। इस मामले में आख्या सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मण्डल वाराणसी को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी। जिसके क्रम में बुधवार को सहायक आयुक्त (औषधि) वाराणसी मण्डल वाराणसी द्वारा कार्यवाही करते हुए दोनो थोक विक्रेताओं के प्रोडक्ट परमीशन को निरस्त कर दिया गया है। जनपद में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने हेतु औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन गाजीपुर द्वारा निरन्तर जांच प्रक्रिया जारी रहेगी। इस दौरान नशीली दवाओं के दुरुपयोग करने पर दोषियों के विरुद्ध औषधि प्रसाधन एवं सामग्री अधिनियम-1940 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
चोरी के सामान के साथ तीन चोर गिरफ्तार
गाजीपुर। बरेसर थाना पुलिस ने आस-पास के थाना क्षेत्रो में हुई चोरी में तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इनके पास से मोटरसाईकिल, मोटर, टुल्लू पम्प, तमंचा .315 बोर, जिन्दा कारतूस .315 बोर और नगद रूपए बरामद किया गया। मालूम हो कि बरेसर थाना पुलिस टीम ने सोमवार को मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के ग्राम मलिकपुरा के एफसीआई गोदाम के पास से तीन अभियुक्त को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से बरेसर, कासिमाबाद, मुहम्मदाबाद व थाना कोतवाली क्षेत्र से चोरी की गई चार मोटर साइकिल, दो विद्युत मोटर, दो टुल्लू पम्प, ग्यारह हजार चार सौ रुपये नगद, दो तमंचा .315 बोर और दो जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तों में सिद्धार्थ पुत्र रामअशीष राम निवासी शाहमुहम्मदपुर थाना बरेसर, सौरभ राजभर पुत्र अमरेश राजभर निवासी सिरवल थाना नोनाहरा हाल पता ग्राम सिपाह थाना बरेसर और दुर्गेश राजभर पुत्र सुदामा राजभर निवासी सिपाह थाना बरेसर शामिल हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों पर जिले के कई थानों में संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में SHO राजेश त्रिपाठी थाना बरेसर और उप निरीक्षक विनोद यादव थाना बरेसर हैं।
दुष्कर्मी को दस साल की सजा
गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने गुरुवार को 38 तारीखों में नाबालिक पीड़िता के साथ सामुहिक दुष्कर्म व हत्या के प्रयास के मामले में अभियुक्त शैलेश कुमार को आजीवन कारावास के साथ 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है और साथ अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। आरोपी के विरुद्ध न्यायालय ने 11 मई 2023 को चार्ज फ्रेम किया और गवाही 17 मई 2023 से शुरू हुआ। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक रविकांत पांडेय ने कुल 10 गवाहों को पेश किया। सारी कार्यवाही अभियोजन की तरफ से कुल 38 तारीखों में पूरी की गई। गुरुवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया।
चोरी की मोटरसाइकिल और गांजा के साथ दो गिरफ्तार
गाजीपुर। नंदगंज थाना पुलिस ने गांजा व एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बता दें कि उप निरीक्षक अनिल कुमार मिश्रा ने सिहोरी पुलिया के पास वाहनों की चेकिंग रहे थे। उसी दौरान मुखबिर के सूचना पर वाहन चेकिंग करते समय अभियुक्त रोहन यादव पुत्र अशोक यादव निवासी ग्राम सरैया थाना करण्डा हाल पता ग्राम दवोपुर थाना नन्दगंज और पुनीत यादव पुत्र रामभजन यादव निवासी ग्राम इशोपुर (मनीपुरा) थाना नन्दगंज को बुधवार की शाम सिहोरी पुलिया से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्तों के कब्जे से 4 किलो ग्राम गाँजा व एक चोरी की मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP54F 0368 (हिरो होण्डा स्पलेण्डर) बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के उपर नंदगंज थाना और करंडा थाना में कई मामलों में मुकदमा दर्ज है।
पति को दस साल की सजा
पत्नी की हत्या मामले में पति को दस साल की सजा
गाजीपुर। अपर सत्र न्यायाधीश/FTC प्रथम अलख कुमार की अदालत ने सोमवार को पत्नी हंता पति को 10 साल की कारवास के साथ 7 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया।
अभियोजन के अनुसार थाना जंगीपुर निवासी सुरेन्द्र यादव अपनी बहन कुसुम यादव की शादी दिसम्बर 2009 में थाना बहरियाबाद गांव नादेपुर के लालू यादव के साथ किया था। शादी के बाद कुछ दिन तक सब ठीक चला। बाद में ससुरालीजन पति लालू यादव, जेठ मुन्ना यादव, देवरानी मनीषा व जेठानी इमरती लगातार कम दहेज को लेकर ताना देते थे तथा दहेज में 1 मोटसाइकिल,1 लाख रुपये व सोने चेन की माँग करते थे और मारते पीटते थे। उसकी बहन मायके आ कर सब बताई। वादी रिस्तेदारो को लेकर उसके ससुरालीजन को समझाने बुझाने का प्रयास किया। पंचायत के विदा कराकर लिवा गए और उसको प्रताड़ित करने लगे। 30 नवम्बर 2015 को भोर में मामा को फोन कर बताया कि उसके ससुरालीजन उसको जान से मारने वाले है। उसकी बहन की हत्या कर दिया। उसकी सूचना उसी दिन सुबह 5 बजे मिली। सूचना पर अपनी बहन के ससुराल गया जहाँ वो मृत पड़ी थी। वादी की सूचना पर आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने विवेचना उपरान्त सभी आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता अवधेश सिंह ने कुल 9 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। सोमवार को दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए जेठ मुन्ना यादव व जेठानी ईमरती देवी व देवरानी मनीषा को दोषमुक्त करते हुए पति को दोषी माना और उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
खाद्य विभाग ने 53 मिलावट खोरों पर लगाया 6 लाख रुपए का जुर्माना
गाजीपुर। खाद्य विभाग की तरफ से मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर जिले में अभियान चलाया गया था। इस दौरान लिए गए नमूनों को जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया था। खाद्य विश्लेषक की ओर से जांच में 53 खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि हुई थी। इनमें छेना, टाफी, सूजी, साबुदाना, तेल,खोवा, अन्नास का जूस, दूध, गुलाब जामुन, पनीर, बादाम पट्टी शामिल रहे। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी (वि./रा.)-न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया। न्याय निर्णायक अधिकारी (वि./रा.) अरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने विचार के बाद 53 वादों पर छह लाख एक हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया। जिसमें कम से कम दस हजार रुपये का जुर्माना और अधिकतम 13 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। अर्थदंड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जाएगी। 53 लोगों के ऊपर लगे इस जुर्माने से जिले के कई दुकानदारों में खलबली मची हुई है।
एक अभियुक्त गिरफ्तार

गाजीपुर। दिलदारनगर थाना पुलिस ने तमन्चा, कारतूस, गोवंश और पिकअप के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। मंगलवार को मुखबीर की सूचना पर थाना दिलदारनगर के उप निरीक्षक मुन्नू लाल अपने पुलिस टीम के साथ ताजपुरकुर्रा मोड वहद ग्राम निरहु का पुरा से अभियुक्त इबरार शाह पुत्र बिस्मिल्लाह निवासी देवैथा थाना जमानिया को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक तमन्चा .315 बोर, एक कारतूस.315 बोर, दो गोवंश और एक पिकअप बरामद किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में हेड कांस्टेबल सुरेश यादव, कांस्टेबल दीपक कसौधन, का. प्रमोद यादव और का. अच्छेलाल पाल शामिल रहे।
तस्कर गिरफ्तार, डीसीएम और गाय बरामद

गाजीपुर। भांवरकोल थाना पुलिस ने कई गोवंश एक फर्जी नंबर प्लेट लगाएं टाटा डीसीएम वाहन के साथ एक गो-तस्कर को गिरफ्तार किया। रविवार को भांवरकोल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चेकिंग के दौरान 18 गोवंश, एक फर्जी नंबर प्लेट लगाएं टाटा डीसीएम के साथ एक गो-तस्कर को सलारपुर चट्टी से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त गुफरान अली पुत्र सहबान अली ग्राम बडी अढ़ौली थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी के विरुद्ध थाना स्थानीय पर कई धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक मनोज कुमार मिश्रा, कांस्टेबल सूर्यप्रकाश गुप्ता, का0 युवराज मेहता, का0 विपेन्द्र प्रताप सिंह का0 नितेश यादव और का0 जितेश कुमार शामिल रहे।
वी मार्ट पर लगा डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना


गाजीपुर। जनपद के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूनें लेकर जॉच के लिए उत्तर प्रदेश के खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला में भेजा गया था। जॉच के बाद खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्याय निर्णायक अधिकारी (वि0/रा0) अरुण कुमार सिंह के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 3 वादों पर 200000 (दो लाख रूपये) के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर0 सी0 के माध्यम से वसूली की जायेगी। जिसमें प्रेमचन्द गुप्ता पुत्र मुसाफिर निवासी जमानिया स्टेशन पोस्ट व थाना-जमानिया को अधोमानक खाद्य पदार्थ वैभव सरसोना कडवा एक्टिव एडिबल वेजिटेबल आयल विक्रय करने पर 35,000 अर्थदण्ड सुनील गुप्ता पुत्र सखराज गुप्ता निवासी बभनौली पोस्ट-हंसराजपुर थाना-शादियाबाद को अधोमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ सिंघाडा का आटा विक्रय करने पर 15,000 अर्थदण्ड और फर्म वी0 मार्ट रिटेल लि0 सिंचाई विभाग चौराहा बन्धवा पुल पोस्ट-पीरनगर थाना-कोतवाली को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ मैगी-2 मिनट नूडल्स की विक्रय करने पर 1,50,000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

इसी क्रम में 29 नवंबर 2023 को एफ0एस0डब्ल्यू वैन के माध्यम से यादव मोड़ जंगीपुर (सदर तहसील क्षेत्र) में विभिन्न खाद्य पदार्थों के कुल 44 नमूनें जॉच किये गये। जिसमें यादव मोड़ जंगीपुर बाजार गाजीपुर (सदर तहसील क्षेत्र) से दूध के 4 नमूनें, पनीर के 4 नमूनें, खोवा का 1 नमूना, दूध से बनी मिठाईयों के 12 नमूनें, मसालें केे 4 नमूने, दाल के 5 नमूनें, अन्य मिठाईयो (लड्डू ,सोनपापडी, मोचीचूर के लड्डू, एवं बालूशाही) के 6 नमूनें, खाद्य तेल का 1 नमूना, खाद्य पदार्थ बेसन का 2 नमूना एवं चाय की पत्ती का 2 नमूना, फल सेव का 1 नमूना, टमाटर चटनी, एवं मखाना के 1-1 नमूनें कुल 44 नमूनें जॉच किये गये, जिनमें से मिल्क स्वीट के 10 नमूनें में (स्टार्च) बाह्य पदार्थ युक्त पाया गया एवं बेसन के लड्डू के 2 नमूनें में निर्धारित मानक से अधिक खाद्य रंग पाया गया तथा चटनी के 1 नमूनें में रंग की उपस्थिति पायी गयी। जिसको देखते हुए मौके पर ही खाद्य कारोबारकर्ताओं को जॉच रिपोर्ट से अवगत कराया गया एवं उन्हें भविष्य में खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता में सुधार हेतु निर्देशित किया गया। इस मौके पर उपस्थित आम जनमानस को खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में जागरूक भी किया गया। एफ0एस0डब्ल्यू वैन का संचालन मो0 हनीफ लैब टेक्नीशियन एवं अवधेश कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किया गया।